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5 फीसदी बोआई नहीं होने पर किसानों को मिलेगी क्षतिपूर्ति

Fri, 13 Aug 2021 10:23 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Aug 2021 10:23 PM IST
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Farmers not sowing 5 percent Farmers not sowing 5 percent
बलिया। प्रधानमंत्री फसल किसान बीमा के तहत खेतों में प्राकृतिक आपदा के कारण 75 फीसदी बोआई नहीं होने पर क्षतिपूर्ति मिलेगी। इसके लिए किसानों को दावा करना होगा। हालांकि दावा क्षेत्र में संबंधित फसल का अधिसूचित होना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत किसानों को अब सामूहिक नहीं, बल्कि किसानों के नुकसान का आंकलन कर व्यक्तिगत लाभ दिया जाएगा। पहले फसल काटने के बाद मड़ाई के दौरान आग लगने या बारिश से फसल के नुकसान होने पर उसका लाभ अकेले किसान को नहीं मिलता था। यह लाभ सामूहिक होता था। ऐसे में उन किसानों को भी योजना का लाभ मिल जाता था, जिनका कोई नुकसान नहीं होता था। नई व्यवस्था के अंतर्गत अलग-अलग किसानों को पूरी फसल के नुकसान का लाभ प्रदान किया जाएगा। अब तो यह भी प्रावधान किया गया है कि प्राकृतिक आपदा के कारण अगर किसान खेतों की बोआई नहीं कर पाता है तो उसे क्षतिपूर्ति दी जाएगी। लेकिन यह भी निर्धारित किया गया है वह कौन सी फसल की बोआई खेतों में करता है और वह फसल उस क्षेत्र के लिए अधिसूचित है या नहीं। अगर फसल अधिसूचित है तो किसान की ओर से दावा करने पर संबंधित बीमा एजेंसी की ओर से जांच कर निर्धारित क्षतिपूर्ति की जाएगी। इस बाबत जिला कृषि अधिकारी विकेश कुमार ने बताया कि कोई भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा का लाभ लेने के लिए किसान 72 घंटे के अंदर दावा कर सकते हैं। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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