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आदेश का अनुपालन न करने पर एसपी से मांगा स्पष्टीकरण

Tue, 10 May 2022 11:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 10 May 2022 11:45 PM IST
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Explanation sought from SP for non-compliance of order
बलिया। विशेष एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश चंद वर्मा की अदालत ने न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर एसपी बलिया से स्पष्टीकरण तलब किया है। यह आदेश शहर कोतवाली के विद्युत अधिनियम में दर्ज एक मामले में दिया गया है। वर्ष 2008 का सरकार बनाम जीतू का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसका निस्तारण उच्च न्यायालय की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार किया जाना है।
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मामले के आरोपी दिलीप कुमार गुप्ता, अख्तर हुसैन न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उनके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया है, जिसे अभियुक्तों के नहीं मिलने के कारण वापस भेज दिया गया है। तामीलाकर्ता वरिष्ठ उपनिरीक्षक चंद्र भूषण पांडेय ने विधि विरुद्ध तरीके से अदम तामिला वापस कर दिया था। 22 अप्रैल को उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने के आदेश एसपी बलिया को दिए गए थे। साथ ही गैर जमानती जारी करने का आदेश दिया गया था। एसपी बलिया ने वरिष्ठ उपनिरीक्षक चंद्र भूषण पांडेय के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की आख्या न्यायालय में नहीं भेजी। इस पर कोर्ट ने असंतोष जताया। एसपी बलिया को आदेशित किया कि चंद्र भूषण पांडेय के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करके रिपोर्ट 25 मई तक न्यायालय में प्रेषित करें। स्पष्टीकरण दें कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही क्यों न की जाए। इस मामले में निरीक्षक थाना कोतवाली प्रवीण कुमार सिंह उपस्थित हुए। एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया कि अभियुक्तों के विरुद्ध जारी अधिपत्र का तामिला निरीक्षक चंद्रभूषण, उप निरीक्षक हरेंद्र यादव द्वारा किया गया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए समय की मांग की। न्यायालय ने एसपी बलिया को आदेशित किया है कि विवेचक शीतला प्रसाद दुबे को तय तिथि पर न्यायालय में उपस्थित कराएं।
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