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देह व्यापार में लिप्त आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 26 May 2016 10:07 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,बलिया
ब्यूरो/अमर उजाला,बलिया Updated Thu, 26 May 2016 10:07 PM IST
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red light area jamanat kharij
rape demo
देह व्यापार में लिप्त 39 आरोपियों की जमानत अर्जी पर जिला जज चंद्रहास राम की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला जज ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक शहर कोतवाली के इशरतगंज मोहल्ले में बीते 16 मई को छापेमारी की गई थी।
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जहां  बड़े पैमाने पर देह व्यापार का धंधा होने की शिकायत बीते कई दिनों से मिल  रही थी। सीओ नगर केसी सिंह ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि इशरतगंज मोहल्ले में देह व्यापार का धंधा काफी दिनों से हो रहा है। लड़कियां आने-जाने वाले लोगों को इशारे से बुलाकर देह व्यापार का धंधा करती है।
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इससे समाज पर गलत असर पड़ रहा था। इस प्रकरण में  मुकेश कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार राय, राजू, तरुण, अभिजीत सिंह, विशाल, सहित देह व्यापार में लिप्त 31 महिलाओं को पकड़ कर पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा चार, पांच, छह तथा सात के तहत चालान कर  दिया था। इस मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने पर्याप्त आधार न पाकर जमानत खारिज कर दिया। अभियोजन की ओर से डीजीसी श्यामनारायण यादव ने जमानत का विरोध किया।
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