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प्रभारी प्रधानाचार्य संजीव कुमार के खिलाफ समन जारी
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बलिया। सिद्धेश्वर नाथ इंटर कॉलेज कोटवा नारायणपुर बलिया के प्रभारी प्रधानाचार्य संजीव कुमार के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद आजाद की अदालत ने धोखाधड़ी कूट रचित दस्तावेज के मामले में समन जारी किया है।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा शैलेश कुमार राय, नागरिक शास्त्र प्रवक्ता, श्री सिद्धेश्वर नाथ इंटर कॉलेज कोटवा नारायणपुर ने न्यायालय में आवेदन पत्र दिया था कि संजीव कुमार ने सर्वोदय इंटर कॉलेज खरडीहा गाजीपुर में कक्षा 6 से कक्षा 10वीं की शिक्षा प्राप्त की है। कक्षा 6 में 15 मई 1987 को प्रवेश लिया, रिकार्ड में उनकी जन्म तिथि 17 सितंबर 1977 है। और यूपी बोर्ड से कक्षा 10 में सत्र 1991- 92, 1992-1993 में फेल हो गए। पुन: उसी वर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना में सन् 1993 में हाईस्कूल की परीक्षा दी और पास हुए, उसमें उसकी जन्मतिथि 12 मई 1976 है और फर्जी जन्म तिथि के आधार पर सरकार को धोखा देकर नौकरी कर रहे हैं। उक्त मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश थाना नरही को दिया था। जिसमें थाना नरही ने संजीव कुमार के खिलाफ 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना जारी कर दिया। दौरान विवेचना विवेचक ने संजीव कुमार प्रभारी प्रधानाचार्य के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसका न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए आरोपी प्रधानाचार्य संजीव कुमार के खिलाफ समन जारी किया है।
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अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा शैलेश कुमार राय, नागरिक शास्त्र प्रवक्ता, श्री सिद्धेश्वर नाथ इंटर कॉलेज कोटवा नारायणपुर ने न्यायालय में आवेदन पत्र दिया था कि संजीव कुमार ने सर्वोदय इंटर कॉलेज खरडीहा गाजीपुर में कक्षा 6 से कक्षा 10वीं की शिक्षा प्राप्त की है। कक्षा 6 में 15 मई 1987 को प्रवेश लिया, रिकार्ड में उनकी जन्म तिथि 17 सितंबर 1977 है। और यूपी बोर्ड से कक्षा 10 में सत्र 1991- 92, 1992-1993 में फेल हो गए। पुन: उसी वर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना में सन् 1993 में हाईस्कूल की परीक्षा दी और पास हुए, उसमें उसकी जन्मतिथि 12 मई 1976 है और फर्जी जन्म तिथि के आधार पर सरकार को धोखा देकर नौकरी कर रहे हैं। उक्त मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश थाना नरही को दिया था। जिसमें थाना नरही ने संजीव कुमार के खिलाफ 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना जारी कर दिया। दौरान विवेचना विवेचक ने संजीव कुमार प्रभारी प्रधानाचार्य के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसका न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए आरोपी प्रधानाचार्य संजीव कुमार के खिलाफ समन जारी किया है।
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