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कोर्ट ने जमानत अर्जी किया खारिज
Updated Fri, 15 Sep 2017 10:15 PM IST
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बलिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के मालगोदाम रोड स्थित बलिया आर्म्स कम्युनिकेशन की दूकान पर गुरुवार की शाम बंदूक की टेस्ंिटग के दौरान चली गोली में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए एसीजेएम-प्रथम की अदालत ने जमानत की अर्जी खारिज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया।
कोतवाली क्षेत्र के मालगोदाम रोड पर नंदू कुमार की बलिया आर्म्स कम्युनिकेशन के नाम से दूकान स्थापित है। जहां प्रतिदिन की भांति वहां दो ग्राहक पहुंचे और बंदूक का मोल भाव करने के बाद उसकी टेस्टिंग के लिए जैसे ही गोली भरा। वैसे ही बंदूक से फायर हो गई, जो सीधे सड़क पार स्थित माधव बुक डिपो के संचालक बेनी माधव प्रसाद के बाह में जाकर लग गई थी। जिससे वह लहुलूहान होकर दूकान में गिर गया था। जिसे टेस्टिंग कर रहे लोगों ने उसे अपने वाहन में लादकर जिला अस्पताल ले जा रहे थे। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दिया था। पुलिस ने स्टेशन के बाहर अक्षयवर यादव एवं अशोक कुमार को हिरासत में ले लिया। कोतवाली में दोनों से पूछताछ की गई। बाद मे पुलिस ने धारा 326, 338 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए एसीजेएम प्रथम की अदालत ने दोनों की ओर से दी गई जमानत की अर्जी को खारिज कर उन्हेें जेल भेज दिया।
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कोतवाली क्षेत्र के मालगोदाम रोड पर नंदू कुमार की बलिया आर्म्स कम्युनिकेशन के नाम से दूकान स्थापित है। जहां प्रतिदिन की भांति वहां दो ग्राहक पहुंचे और बंदूक का मोल भाव करने के बाद उसकी टेस्टिंग के लिए जैसे ही गोली भरा। वैसे ही बंदूक से फायर हो गई, जो सीधे सड़क पार स्थित माधव बुक डिपो के संचालक बेनी माधव प्रसाद के बाह में जाकर लग गई थी। जिससे वह लहुलूहान होकर दूकान में गिर गया था। जिसे टेस्टिंग कर रहे लोगों ने उसे अपने वाहन में लादकर जिला अस्पताल ले जा रहे थे। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दिया था। पुलिस ने स्टेशन के बाहर अक्षयवर यादव एवं अशोक कुमार को हिरासत में ले लिया। कोतवाली में दोनों से पूछताछ की गई। बाद मे पुलिस ने धारा 326, 338 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए एसीजेएम प्रथम की अदालत ने दोनों की ओर से दी गई जमानत की अर्जी को खारिज कर उन्हेें जेल भेज दिया।
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