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अनुमति के बाद भी जनसभा व कार्यक्रमों में करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन

Thu, 06 Jan 2022 11:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 06 Jan 2022 11:48 PM IST
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Corona guidelines will have to be followed in public meetings and programs even after permission
बलिया/रसड़ा। जिलाधिकारी अदिति सिंह ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी उपजिलाधिकारियों को आगामी चुनाव से संबंधित निर्देश जारी किया है। डीएम ने कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर शासन की ओर से जारी गाइड लाइन के तहत ही जनसभा व कार्यक्रमों की अनुमति देने को कहा है। अनुमति के बाद भी आयोजकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा।
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उपजिलाधिकारी रसड़ा दीपशिखा सिंह ने बताया है कि आगामी चुनाव को देखते हुए कोरोना ओमिक्रॉन की गाइडलाइंस का पालन करना हम सबका दायित्व है। कोरोना से बचाव प्राथमिकता है। कोई भी जनसभा या कार्यक्रम तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बिना अनुमति के मान्य नहीं होगी। अनुमति लेने के बाद भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कड़ाई से करना होगा। कहा कि तहसील क्षेत्र रसड़ा के अंतर्गत सभी ग्राम सभा और नगर पंचायत क्षेत्र में किसी तरह का आपसी विवाद है तो उसका थाना दिवस या समाधान दिवस पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने ठंड को देखते हुए सभी सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने का निर्देश दिया है। कहा कि जो भी गरीब पात्र व्यक्ति हैं लेखपाल या खंड विकास कार्यालय के कर्मचारी उनकी एक सूची बना लें उनको हर हाल में कंबल मुहैया कराया जाएगा। जो बीमार हैं उनको दवा भी उपलब्ध करायी जाएगी। तहसील क्षेत्र के सरकारी कर्मचारी अगर कोराना का टीका नहीं लगवाएं हैं वह तत्काल लगवा लें।
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