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Ballia News: सूचना नहीं देने पर नगर मजिस्ट्रेट को आयोग ने किया तलब

Thu, 05 Dec 2024 01:25 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Dec 2024 01:25 AM IST
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Commission summoned city magistrate for not giving information
बलिया। उप्र राज्य सूचना आयोग ने सूचना नहीं देने पर नगर मजिस्ट्रेट इंद्रकात द्विवेदी को 10 दिसंबर को तलब किया है। आयोग ने यह कार्रवाई सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना नहीं देने पर की है।
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जन अधिकार मंच के अध्यक्ष अतुल सिंह ने नगर मजिस्ट्रेट से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नगर मजिस्ट्रेट से छह सूत्री जानकारी की मांगी थी। उन्होंने विनियमित क्षेत्र में संचालित मैरिज हाॅल, बरात घरों, होटलों के मानचित्र की स्वीकृति बिना निर्माण को लेकर जानकारी मांगी थी। इसके अलावा मालगोदाम एलआईसी मार्ग स्थित मैरिज हाॅल का नक्शा निर्माण की स्वीकृति के संबंध में प्रमाणित सूचना मांगी थी। साथ ही जिन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मानकों का सत्यापन किया गया है, उनका नाम व पदनाम भी मांगा था। लेकिन नगर मजिस्ट्रेट द्वारा जनसूचना का जवाब देने के बजाए टालमटोल किया गया। जिस पर राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल की गई। इस पर आयोग की ओर से यह कार्रवाई की गई है।
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इस बाबत बलिया के नगर मजिस्ट्रेट इंद्रकांत द्विवेदी मुझे राज्य सूचना आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला है। इसलिए इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।
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