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Ballia News: अंबिका चौधरी, कर्मचारी नेता समेत 75 को सीजेएम कोर्ट ने किया तलब
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बलिया। शहर के नॉनजेडए की जमीन को गलत तरीके से फ्री होल्ड कराने व कब्जा करने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने 75 आरोपियों को तलब किया है। इनमें पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, कर्मचारी नेता समेत कई दिग्गजों के नाम हैं। इससे जनपद में हड़कंप मचा है।
नगर में कई एकड़ भूमि नॉनजेडए श्रेणी की है। वर्ष 2005 में नगर के मिड्ढी मौजा में 1.88 एकड़ भूमि को नजूल भूमि बताते हुए तत्कालीन एडीएम रामसूरत यादव ने फ्री होल्ड कर दिया था। इसके बाद इन जमीनों की खरीद बिक्री हुई। इसकी जानकारी होने पर जिले के बांसथाना निवासी व हाल मुकाम आदर्श नगर सागरपाली के रहने वाले भैया अजीत सिंह ने सिविल कोर्ट में मुकदमा किया। वर्ष 2019 में कोर्ट ने फ्री होल्ड को निरस्त कर दिया। इसके आधार पर इन जमीनों पर बतौर जमींदार एवं लंबरदार भैया अजीत सिंह का नाम तत्कालीन तहसीलदार के आदेश से दर्ज हुआ। इसके बाद से ही अजीत सिंह की ओर से की गई शिकायत पर इन जमीनों को खाली करने के लिए कई बार उपजिलाधिकारी सदर की ओर से नोटिस जारी किया गया। इसके बाद अजीत सिंह ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया। बताया कि मौजा मिड्ढी और विशुनीपुर शहर के जमींदार एवं लंबरदार है। इन दोनों मौजों की नॉनजेडए भूमियों का बंदोबस्त आदि देखरेख कार्य करता है। ज्ञात हुआ है कि कुछ लोग स्थानीय राजस्व कर्मियों तथा नगर पालिका कर्मियों की मिलीभगत से मौजा मिड्ढी अन्य अराजियात की 1.88 एकड़ भूमि जो सरकारी राजस्व अभिलेखों में नॉनजेडए की जमीन है तथा काश्तकार के रूप में बंगला पादरी के नाम दर्ज है, को फर्जी तरीके से नजूल की भूमि कहकर फ्री होल्ड करने की फिराक में हैं। इसके संबंध में परिवादी ने जून 2004 और सितंबर 2004 को बतौर नजूल अधिकारी अपर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। इसमें उपरोक्त नॉनजेडए भूमियों को फर्जी तरीके से रेपीसी लाल के नाम रजिस्ट्री करने का आरोप लगाया। नॉनजेडए खसरे पर बिना आदेश के नाम दर्ज कर दिया गया। रेसीपी लाल तथा इनके कबालेदारों के नामांतरण के लिए तहसीलदार के यहां दाखिल वाद भी परिवादी की आपत्ति के बाद खारिज कर दी गई। परिवादी ने इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक समेत अन्य उच्चाधिकारियों को दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीजेएम शांभवी यादव ने साक्ष्यों के देखने के बाद 75 लोगों को तलब किया है।
75 में कई दिग्गजों के पत्नियों के भी नाम
सीजेएम कोर्ट में परिवादी की ओर से दायर मामले में 75 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें अंबिका चौधरी, कर्मचारी नेता कौशल कुमार उपाध्याय के अलावा कई दिग्गजों के पत्नियों के नाम हैं। इसमें अखिलेश कुमार यादव, अजय कुमार गुप्ता, संजय कुमार, अजय कुमार, अनिल कुमार यादव, सुनील कुमार यादव, अनिल कुमार गुप्ता, शैलेंद्र मिश्र, अभिषेक मिश्र, अनिता देवी, अनिता पांडेय, अतीक अंसारी आदि हैं।
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नगर में कई एकड़ भूमि नॉनजेडए श्रेणी की है। वर्ष 2005 में नगर के मिड्ढी मौजा में 1.88 एकड़ भूमि को नजूल भूमि बताते हुए तत्कालीन एडीएम रामसूरत यादव ने फ्री होल्ड कर दिया था। इसके बाद इन जमीनों की खरीद बिक्री हुई। इसकी जानकारी होने पर जिले के बांसथाना निवासी व हाल मुकाम आदर्श नगर सागरपाली के रहने वाले भैया अजीत सिंह ने सिविल कोर्ट में मुकदमा किया। वर्ष 2019 में कोर्ट ने फ्री होल्ड को निरस्त कर दिया। इसके आधार पर इन जमीनों पर बतौर जमींदार एवं लंबरदार भैया अजीत सिंह का नाम तत्कालीन तहसीलदार के आदेश से दर्ज हुआ। इसके बाद से ही अजीत सिंह की ओर से की गई शिकायत पर इन जमीनों को खाली करने के लिए कई बार उपजिलाधिकारी सदर की ओर से नोटिस जारी किया गया। इसके बाद अजीत सिंह ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया। बताया कि मौजा मिड्ढी और विशुनीपुर शहर के जमींदार एवं लंबरदार है। इन दोनों मौजों की नॉनजेडए भूमियों का बंदोबस्त आदि देखरेख कार्य करता है। ज्ञात हुआ है कि कुछ लोग स्थानीय राजस्व कर्मियों तथा नगर पालिका कर्मियों की मिलीभगत से मौजा मिड्ढी अन्य अराजियात की 1.88 एकड़ भूमि जो सरकारी राजस्व अभिलेखों में नॉनजेडए की जमीन है तथा काश्तकार के रूप में बंगला पादरी के नाम दर्ज है, को फर्जी तरीके से नजूल की भूमि कहकर फ्री होल्ड करने की फिराक में हैं। इसके संबंध में परिवादी ने जून 2004 और सितंबर 2004 को बतौर नजूल अधिकारी अपर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। इसमें उपरोक्त नॉनजेडए भूमियों को फर्जी तरीके से रेपीसी लाल के नाम रजिस्ट्री करने का आरोप लगाया। नॉनजेडए खसरे पर बिना आदेश के नाम दर्ज कर दिया गया। रेसीपी लाल तथा इनके कबालेदारों के नामांतरण के लिए तहसीलदार के यहां दाखिल वाद भी परिवादी की आपत्ति के बाद खारिज कर दी गई। परिवादी ने इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक समेत अन्य उच्चाधिकारियों को दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीजेएम शांभवी यादव ने साक्ष्यों के देखने के बाद 75 लोगों को तलब किया है।
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75 में कई दिग्गजों के पत्नियों के भी नाम
सीजेएम कोर्ट में परिवादी की ओर से दायर मामले में 75 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें अंबिका चौधरी, कर्मचारी नेता कौशल कुमार उपाध्याय के अलावा कई दिग्गजों के पत्नियों के नाम हैं। इसमें अखिलेश कुमार यादव, अजय कुमार गुप्ता, संजय कुमार, अजय कुमार, अनिल कुमार यादव, सुनील कुमार यादव, अनिल कुमार गुप्ता, शैलेंद्र मिश्र, अभिषेक मिश्र, अनिता देवी, अनिता पांडेय, अतीक अंसारी आदि हैं।
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