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Ballia News: चेयरमैन प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे नौ लाख रुपये

Mon, 10 Apr 2023 11:36 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 10 Apr 2023 11:36 PM IST
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Chairman candidate will be able to spend nine lakh rupees
नगर पालिका सभासद प्रत्याशी दो लाख तो नगर पंचायत के सदस्य 50 हजार कर पाएंगे खर्च
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संवाद न्यूज एजेंसी
बलिया। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक मशीनरी ने तैयारियां शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग ने आगामी निकाय चुनाव के लिए नगर पालिका अध्यक्ष, सभासद, नगर पंचायत अध्यक्ष व सदस्य के लिए चुनाव की खर्च सीमा निर्धारित कर दी है। नगर पालिका अध्यक्ष नौ से 12 लाख, तो नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 2.50 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के चुनावी खर्च के साथ नामांकन पत्रों का मूल्य, जमानत धनराशि भी तय कर दी है। भीतरखाने निकाय चुनाव की तैयारी तेजी से चल रही है। जल्द आरक्षण निर्वाचन विभाग की ओर से जारी किया जा सकता है।
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नगर पालिका में चेयरमैन पद के उम्मीदवार नौ लाख खर्च करेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 2.50 लाख व नगर पंचायत सदस्य पद के लिए 50 हजार रुपये धनराशि खर्च की सीमा तय की गई है। नगर पालिका परिषद के सभासद दो लाख रुपये चुनाव में खर्च कर पाएंगे। पिछले निकाय चुनाव से इस बार अधिक धनराशि खर्च करने की सीमा तय की गई है।
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500 रुपये में मिलेगा नामांकन पत्र
नगर पालिका अध्यक्ष पद सामान्य के लिए नामांकन पत्र की कीमत 500 व जमानत राशि 8000, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा व महिला वर्ग की उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 250 व जमानत राशि चार हजार निर्धारित की गई है।
नगर पालिका सभासद सामान्य के लिए नामांकन पत्र की कीमत 200 व जमानत राशि दो हजार, जबकि पिछड़ा व अन्य वर्ग के लिए नामांकन पत्र की कीमत 100 रुपये व जमानत राशि 1000 रुपये तय की गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के सामान्य पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र की कीमत 250 व जमानत राशि पांच हजार रखी गई है। जबकि अनुसूचित जाति, पिछड़ा व महिला वर्ग के लिए नामांकन पत्र की कीमत 125 व जमानत राशि 2500 रुपये है।
इसी तरह से नगर पंचायत सदस्य सामान्य पद के लिए जमानत राशि दो हजार व नामांकन पत्रों का मूल्य 100 रुपये, जबकि अनुसूचित व पिछड़ा के लिए जमानत राशि एक हजार व नामांकन पत्र की कीमत 50 रुपये निर्धारित की गई है।


निकाय चुनाव के लिए आयोग से नामांकन शुल्क व जमानत की राशि का निर्धारित कर दिया है। इस राशि में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। - श्यामनंदन तिवारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, पंचस्थानीय, बलिया
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