फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Brother-in-law gets four years imprisonment for beating pregnant sister-in-law

Ballia News: गर्भवती भाभी से मारपीट के मामले में देवर को चार साल की सजा

Thu, 10 Jul 2025 12:36 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Jul 2025 12:36 AM IST
विज्ञापन
Brother-in-law gets four years imprisonment for beating pregnant sister-in-law
बलिया। चितबड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर चिट गांव में नौ साल पहले गर्भवती भाभी से मारपीट, इससे गर्भपात होने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक पुनीत कुमार की अदालत ने सजा सुनाई। देवर संतोष कुमार को दोषी पाया, चार साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन

रामपुर चिट गांव में 22 सितंबर 2016 की घटना है। अजय कुमार की पत्नी मधुबाला से दरवाजा खोलने में देर होने पर देवर संतोष कुमार से विवाद हुआ था। इसमें देवर ने भाभी मधुबाला की पिटाई कर दी, जिसमें उसका गर्भपात हो गया था। हाथ भी टूट गया था। मामले में पीड़िता की ओर से देवर संतोष कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की।
विज्ञापन

मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी संतोषी को दोषी पाया। तीन साल की सजा के साथ ही सात हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त दो माह का कारावास भुगतना होगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed