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Ballia News: गर्भवती भाभी से मारपीट के मामले में देवर को चार साल की सजा
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बलिया। चितबड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर चिट गांव में नौ साल पहले गर्भवती भाभी से मारपीट, इससे गर्भपात होने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक पुनीत कुमार की अदालत ने सजा सुनाई। देवर संतोष कुमार को दोषी पाया, चार साल की सजा सुनाई।
रामपुर चिट गांव में 22 सितंबर 2016 की घटना है। अजय कुमार की पत्नी मधुबाला से दरवाजा खोलने में देर होने पर देवर संतोष कुमार से विवाद हुआ था। इसमें देवर ने भाभी मधुबाला की पिटाई कर दी, जिसमें उसका गर्भपात हो गया था। हाथ भी टूट गया था। मामले में पीड़िता की ओर से देवर संतोष कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की।
मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी संतोषी को दोषी पाया। तीन साल की सजा के साथ ही सात हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त दो माह का कारावास भुगतना होगा। संवाद
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रामपुर चिट गांव में 22 सितंबर 2016 की घटना है। अजय कुमार की पत्नी मधुबाला से दरवाजा खोलने में देर होने पर देवर संतोष कुमार से विवाद हुआ था। इसमें देवर ने भाभी मधुबाला की पिटाई कर दी, जिसमें उसका गर्भपात हो गया था। हाथ भी टूट गया था। मामले में पीड़िता की ओर से देवर संतोष कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की।
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मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी संतोषी को दोषी पाया। तीन साल की सजा के साथ ही सात हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त दो माह का कारावास भुगतना होगा। संवाद
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