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Ballia: बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट, पुलिसकर्मियों से अभद्रता का है मामला

Tue, 06 Sep 2022 04:50 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलिया Published by: किरन रौतेला Updated Tue, 06 Sep 2022 04:50 PM IST
सार

करीब 12 साल पुराने सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने व पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता व गोलबंदी कर नारेबाजी करने के मामले में सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। 

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Ballia Non-bailable warrant against BJP MP Virendra Singh Mast a case of indecency with policemen
बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बलिया में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट तपस्या त्रिपाठी ने वर्ष 2010 के मामले में सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने और पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता तथा गोलबंदी करने का है।
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साल 2010 में शहर कोतवाली में पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह, उपेंद्र तिवारी, वीरेंद्र सिंह, अनिल कुमार, विजय गुप्ता, वायगनाथ मिश्र व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कलक्ट्रेट परिसर में गोलबंदी करते हुए नारेबाजी कर ने और सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया था। इस मामले में सांसद के खिलाफ पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन सांसद पेश नहीं हुए।
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अभियोजन अधिकारी ओंकार त्रिपाठी ने दलील दी कि प्रकरण में अभियुक्त जानबूझ कर हाजिर नहीं हो रहे हैं। बचाव पक्ष ने कोई दलील नहीं दी। न्यायलय सिविल जज सीनियर डिविजन  एवं एमपी एमएल कोर्ट तपस्या त्रिपाटी ने गैर जमानतीय वारंट जारी कर अभियुक्त को पेश करने के निर्देश एसपी को दिए हैं। 
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