{"_id":"67477974021ef2536b04e874","slug":"arrest-maus-ranipur-police-station-in-charge-and-present-him-in-court-ballia-news-c-190-1-ana1001-127661-2024-11-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ballia News: मऊ के रानीपुर थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ballia News: मऊ के रानीपुर थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें
विज्ञापन
बलिया। दुष्कर्म के मामले में गवाही के लिए पेश नहीं होने पर मऊ जिले के रानीपुर थाना प्रभारी राजीव सिंह को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट संख्या (8) प्रथमकांत की अदालत ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश मऊ के एसपी को दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसा नहीं करने पर एसपी मऊ कोर्ट में स्वयं पेश होकर कारण बताएं कि क्यों अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है।
बता दें कि करीब एक वर्ष पूर्व जब राजीव सिंह शहर कोतवाली के प्रभारी थे, उसी वक्त एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ था। इसमें कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, इसमें राजीव सिंह विवेचक थे। मामले की पत्रावली स्टेट बनाम मनीष पांडे का हाइकोर्ट के आदेश पर एक्शन प्लान के तहत शीघ्र निपटारा किया जाना है, लेकिन मामले के विवेचक राजीव सिंह कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हो रहे। इससे न्यायिक कार्यों के संचालन में व्यवधान पैदा हो रहा है।
इसको लेकर कोर्ट द्वारा पूर्व में भी विवेचक रहे राजीव सिंह को गवाही के लिए उपस्थित नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और तामिला भी कराया गया था, लेकिन राजीव सिंह गवाही के लिए नहीं आए। जिस पर न्यायालय ने एसपी मऊ को आदेश दिया है कि या तो स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों या अधीनस्थ सक्षम अधिकारी से गिरफ्तार कराकर न्यायालय में नियत तिथि नौ दिसंबर को हाजिर कराएं।
विज्ञापन
-- -- -- -- -- -- -- -
विज्ञापन
बता दें कि करीब एक वर्ष पूर्व जब राजीव सिंह शहर कोतवाली के प्रभारी थे, उसी वक्त एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ था। इसमें कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, इसमें राजीव सिंह विवेचक थे। मामले की पत्रावली स्टेट बनाम मनीष पांडे का हाइकोर्ट के आदेश पर एक्शन प्लान के तहत शीघ्र निपटारा किया जाना है, लेकिन मामले के विवेचक राजीव सिंह कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हो रहे। इससे न्यायिक कार्यों के संचालन में व्यवधान पैदा हो रहा है।
विज्ञापन
इसको लेकर कोर्ट द्वारा पूर्व में भी विवेचक रहे राजीव सिंह को गवाही के लिए उपस्थित नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और तामिला भी कराया गया था, लेकिन राजीव सिंह गवाही के लिए नहीं आए। जिस पर न्यायालय ने एसपी मऊ को आदेश दिया है कि या तो स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों या अधीनस्थ सक्षम अधिकारी से गिरफ्तार कराकर न्यायालय में नियत तिथि नौ दिसंबर को हाजिर कराएं।
विज्ञापन