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आरोपी पति को नहीं मिली जमानत

Wed, 16 Nov 2016 08:14 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,बलिया
ब्यूरो,अमर उजाला,बलिया Updated Wed, 16 Nov 2016 08:14 PM IST
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aropi pati ko nahi mili jamanat
court
आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित के एक मामले में आरोपी पति के विरुद्ध सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय नरेंद्र कुमार सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक करीब चार माह पूर्व गाजीपुर जनपद के बलेसर थाना क्षेत्र के शेरपुर ढोटारी निवासी गुलाब यादव ने अपनी बेटी कुसुम की शादी बलिया जनपद के नगरा थाना क्षेत्र के नवाबगंज गांव में भुपेश यादव के लड़के प्रमोद यादव के साथ 15 मई 2014 को किया था।
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दहेज में मोटर सायकल और दो लाख रुपये नहीं मिलने पर विवाहिता को ससुराल वाले मारते-पीटते और प्रताड़ित करते थे। 24 जुलाई 2016 को शाम को किसी ने सूचना दिया कि बेटी को पति व ससुराल वाले गला दबाकर मार दिए हैं। घटना की रिपोर्ट नगरा थाने में दर्ज होने के बाद विवेचक ने पति प्रमोद के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया। प्रमोद यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी सुधीर मिश्र व अभय प्रताप सिंह तथा बचाव पक्ष से रामविचार यादव ने पैरवी किया।  
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