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सभी दुकानदारों को कराना होगा पंजीकरण

Fri, 10 Jan 2020 10:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jan 2020 10:39 PM IST
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All shopkeepers will have to register
बलिया। खाने-पीने का सामान बेचने वालों के साथ अब कोटेदारों, शराब विक्रेताओं और सब्जी के थोक कारोबारियों को भी खाद्य लाइसेंस लेना होगा। छोटे दुकानदार इसके लिए पंजीकरण कराएंगे और बड़े कारोबारियों को लाइसेंस बनवाना होगा।
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एफएसडीए ने खाने-पीने का सामान बेचने वालों के पंजीकरण के लिए अभियान शुरू किया गया है। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने शुरुआती दौर में पांच विभागों के अफसरों को महकमे से जुड़े कारोबारियों का पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। एफएसडीए की टीम पंजीकरण के लिए संबंधित विभागों से जुड़े बाजारों और मंडियों का सर्वे कर दुकानों की सूची तैयार करेगी। अभियान के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे और कैंप लगाकर दुकानदारों का पंजीकरण किया जाएगा। जिन व्यापारियों का टर्नओवर 12 लाख वार्षिक तक है उन्हें सिर्फ पंजीकरण करवाना होगा। इसका शुल्क रुपये 100 सालाना होगा। वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक होगा तो सलाना रुपये दो हजार लगेगा। आबकारी विभाग शराब विक्रेता, सब्जी मंडी सब्जी और फल के थोक विक्रेता, आपूर्ति विभाग कोटेदार, राइस मिल फ्लोर मिल, मार्केटिंग किराना दुकानदार, गल्ला मंडी, बाल विकास पुष्टाहार पंजीरी सप्लायर, दलिया फैक्ट्री के लिए अभियान चलाया जाएगा।
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