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बिना हाई सिक्योरटी नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर होगी कार्रवाई

Sun, 18 Jul 2021 10:51 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Jul 2021 10:51 PM IST
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Action will be taken for driving a vehicle without high security number plate
बलिया। प्रदेश सरकार ने राज्य में पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की समय सीमा बढ़ा कर तीस सितंबर तक कर दी है। पहले यह 15 जुलाई तक था, लेकिन सरकार ने कोरोना को देखते हुए एचएसआरपी लगाने की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। एक अगस्त से बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन चलाना अपराध होगा। यह जानकारी परिवहन विभाग के आरआई राजभूषण चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि एक अगस्तर से बिना एचएसआरपी के वाहनों को चालाने वाले को दंडित किया जाएगा।
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आरआई ने बताया कि पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होना जरूरी है। आदेश के मुताबिक नई गाड़ियों पर तुरंत हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाए और पुराने वाहनों के लिए तीन महीने का वक्त दिया गया है। सभी रीजनल ट्रांसपोर्टरों से कहा गया है कि कोई भी दस्तावेज जारी करने से पहले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लगवाना सुनिश्चित करें।
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आरआई ने कहा कि सरकार ने सभी डीलर्स को आदेश दिया है कि सभी नए बिकने वालों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही, ऐसी गाड़ियां जिनके निर्माता और डीलर अब नहीं हैं, उन्हें प्लेट लगवाने के लिए आरटीओ कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन करने के महीने भर के अंदर प्लेट लगवा दी जाएगी।
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फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा जारी
परिवहन विभाग के आरआई राजभूषण ने बताया कि जिले में अगर आपकी गाड़ी पर एचएसआरपी नहीं है तो गाड़ी का बीमा नहीं करा पाएंगे। इसके अलावा, बिना एचएसआरपी लगे वाहनों का अथॉरिटी में बाकी काम कराना भी मुश्किल होगा। यहां तक कि ऐसी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किए जाएंगे। साथ ही गाड़ी के ट्रांसफर और चालान से संबंधित कार्य भी विभाग में नहीं होंगे।
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