फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Action taken against 5 shopkeepers for selling more urea to a single farmer

Ballia News: एक ही किसान को ज्यादा यूरिया बेचने पर 5 दुकानदारों पर कार्रवाई

Sun, 24 Aug 2025 01:42 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 24 Aug 2025 01:42 AM IST
विज्ञापन
Action taken against 5 shopkeepers for selling more urea to a single farmer
पंदह। एक किसान को निर्धारित मात्रा से अधिक यूरिया बेचने वाले जिले के पांच दुकानदारों के खिलाफ जिला कृषि अधिकारी ने कार्रवाई की है। एक का लाइसेंस निरस्त किया गया है। चार के लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
विज्ञापन

जुलाई में टॉप-20 पोर्टल की समीक्षा करने के दौरान जिले के पांच ऐसे दुकानदारों को चिह्नित किया गया, जिन्होंने एक ही किसान को मानक से ज्यादा बोरी यूरिया बेची। इसकी जांच कर संबंधित दुकानदारों से जवाब मांगा गया था। इसमें एक दुकानदार ने जवाब नहीं दिया गया, इसलिए उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। जबकि चार दुकानदारों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
विज्ञापन

यूरिया की किल्लत को देखते हुए दुकानदारों को वितरण के लिए मानक निर्धारित किया गया है। समीक्षा में पंदह ब्लॉक अंतर्गत भॉटी स्थित गुप्ता खाद भंडार केंद्र की ओर से मानक से अधिक यूरिया बेचना पाया गया था। विभाग ने दुकानदार से साक्ष्य सहित जवाब मांगा था पर तय तिथि तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसपर विभाग ने दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया। साथ ही एक महीने के अन्दर उर्वरक स्टाॅक का निस्तारण कर पास मशीन एवं लाइसेंस कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

उधर एक ही किसान को अत्यधिक यूरिया बेचने के दोषी पाए गए सीयर ब्लॉक के चकिया मार्ग (सोनाडीह त्रिमुहानी) स्थित यादव खाद भंडार, रसड़ा इफको बाजार (फ्रेंचाइजी केंद्र रसड़ा), मेसर्स एसके एंड सन्स मनीकापुर मनियर और मेसर्स अंश खाद भंडार केंद्र खुटाबहुरवा, बेल्थरारोड का स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर उक्त चारों दुकानों का उर्वरक प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

जिला कृषि अधिकारी पवन कुमार प्रजापति ने सभी विक्रेताओं से किसान को उसके जोत बही के अनुसार ही उर्वरक देने, निर्धारित दर से अधिक कीमत न लेने, किसानों को उर्वरक खरीद पर कैश रसीद देने और यूरिया या किसी दूसरे उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग बिल्कुल न करने का निर्देश देते हुए चेताया कि सत्यापन में भिन्नता मिलने या उपरोक्त शिकायत मिलने पर दुकान का लाइसेंस निलम्बित करते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं किसानों से जोत बही के अनुसार ही उर्वरक खरीदने की अपील करते हुए अनावश्यक भण्डारण न करने की सलाह दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed