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धोखाधड़ी के आरोपियों की जमानत खारिज
Ballia
Updated Sun, 27 Jul 2014 05:30 AM IST
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बलिया। मनियर थाना क्षेत्र के पनीचा गांव के पूर्व प्रधान सुमित्रा देवी और रोजगार सेवक संजय कुमार के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में दोनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने खारिज कर दी।
अभियोजन के मुताबिक मनियर थाना क्षेत्र पनीचा निवासिनी राजकुमारी देवी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसके गांव की पूर्व ग्राम प्रधान सुमित्री देवी अपने ही जेठ के लड़के संजय कुमार को मनरेगा के तहत संचालित ग्राम रोजगार सेवक के पद पर नियुक्ति अपने प्रभाव से करा दी। जबकि उक्त पद के लिए गांव के कई आवेदकों ने आवेदन किया था। उनका चयन न करके गलत तरीके से जेठ के लड़के का चयन करा दिया। जबकि शासनादेश के मुताबिक ग्राम प्रधान के परिवार का कोई सदस्य सरकारी लाभ के पद पर गांव में नियुक्त नहीं किया जा सकता। मामले में जिला प्रशासन द्वारा न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था। मामले में कोर्ट के आदेश पर पूर्व ग्राम प्रधान सुमित्री देवी और उसके जेठ के लड़के संजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मामले में दोनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने खारिज कर दी।
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अभियोजन के मुताबिक मनियर थाना क्षेत्र पनीचा निवासिनी राजकुमारी देवी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसके गांव की पूर्व ग्राम प्रधान सुमित्री देवी अपने ही जेठ के लड़के संजय कुमार को मनरेगा के तहत संचालित ग्राम रोजगार सेवक के पद पर नियुक्ति अपने प्रभाव से करा दी। जबकि उक्त पद के लिए गांव के कई आवेदकों ने आवेदन किया था। उनका चयन न करके गलत तरीके से जेठ के लड़के का चयन करा दिया। जबकि शासनादेश के मुताबिक ग्राम प्रधान के परिवार का कोई सदस्य सरकारी लाभ के पद पर गांव में नियुक्त नहीं किया जा सकता। मामले में जिला प्रशासन द्वारा न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था। मामले में कोर्ट के आदेश पर पूर्व ग्राम प्रधान सुमित्री देवी और उसके जेठ के लड़के संजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मामले में दोनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने खारिज कर दी।
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