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मानधन योजना के तहत 5999 लोगों का हुआ रजिस्ट्रेशन
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बांसडीहरोड। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण श्रमिक पंजीकरण करा रहे हैं। जिले में अबतक 5999 श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। योजना के तहत असंगठित श्रमिकों को साठ साल की आयु के बाद न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन देने की व्यवस्था है। अगर पेंशन धारक की किसी तरह मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन का 50 प्रतिशत देने का प्रावधान है।
जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि योजना के पंजीकरण करने के बाद विभाग द्वारा दो लाख 50 हजार का दुर्घटना बीमा हो जाएगा। कहा कि जनपद में अब तक 5999 लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कहा कि 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के लोग ही योजना का लाभ ले सकेंगे। कहा कि प्रत्येक उम्र के लिए सीमित पैसा जमा करना है। जितना पैसा प्रतिमाह जमा होगा, उतना ोेंद्र सरकार मासिक योगदान करेगी। कहा कि बुढ़ापा का योजना से काफी राहत रहेगी। कहा कि योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी को एक एटीएम जैसे कार्ड मिलेगा। योजना बीते माह 15 फरवरी से ही चल रही है। अगर 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर योजना से बाहर निकलता है तो लाभार्थी का योगदान केवल बचत बैंक ब्याज दर के साथ उसका संचित योगदान उसे वापस कर दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड,बचत, जनधन खाता के दस्तावेज होना चाहिए। कहा कि यह योजना श्रम मंत्रालय द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम एवं कामन सर्विस सेंटर द्वारा संचालित की जा रही है। कहा कि जो भी व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
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जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि योजना के पंजीकरण करने के बाद विभाग द्वारा दो लाख 50 हजार का दुर्घटना बीमा हो जाएगा। कहा कि जनपद में अब तक 5999 लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कहा कि 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के लोग ही योजना का लाभ ले सकेंगे। कहा कि प्रत्येक उम्र के लिए सीमित पैसा जमा करना है। जितना पैसा प्रतिमाह जमा होगा, उतना ोेंद्र सरकार मासिक योगदान करेगी। कहा कि बुढ़ापा का योजना से काफी राहत रहेगी। कहा कि योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी को एक एटीएम जैसे कार्ड मिलेगा। योजना बीते माह 15 फरवरी से ही चल रही है। अगर 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर योजना से बाहर निकलता है तो लाभार्थी का योगदान केवल बचत बैंक ब्याज दर के साथ उसका संचित योगदान उसे वापस कर दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड,बचत, जनधन खाता के दस्तावेज होना चाहिए। कहा कि यह योजना श्रम मंत्रालय द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम एवं कामन सर्विस सेंटर द्वारा संचालित की जा रही है। कहा कि जो भी व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
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