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मनोरंजन कर की वसूली करने का डीएम ने दिया आदेश
Updated Tue, 12 Dec 2017 11:41 PM IST
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बलिया। जिला मजिस्ट्रेट सुरेंद्र विक्रम ने जनपद के दो इमिनेंट केबिल प्रा.लि. (एमएसओ) संचालनकर्ताओं से कुल 29 लाख 15 हजार 472 रूपये के मनोरंजन कर की वसूली करने का आदेश दिया है। इसमें राहुल श्रीवास्तव मेसर्स इमिनेंट (डेन) केबिल प्रावि का 10 लाख 59 हजार 72 रुपये तथा शशांक कुमार सिंह प्रालि. रामपुर उदयभान पर 18 लाख 56 हजार 400 रुपये है। जिलाधिकारी ने इस धनराशि को राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
डीएम ने बताया कि केबिल सेवा के मामले में केबिल सेवा नियंत्रण कक्ष के स्वामी/बहुप्रणाली आपेरटर सम्बंधित कर के लिए जिम्मेदार होता है। वसूली की धनराशि पर 25 प्रतिशत मनोरंजन कर देय है। राहुल श्रीवास्तव मेसर्स इमिनेंट (डेन) केबिल प्रावि गुदरी बाजार में एमएसओ के रूप में कार्य किया जा रहा है। इनके द्वारा सितम्बर 2016 में लोकल केबिल आपरेटरों की सेट ऑफ बॉक्स की संख्या 3152 तथा प्रति ग्राहक 1200 रुपये लेना बताया गया था। इसी तरह शशांक कुमार सिंह प्रालि, जो रामपुर उदयभान से संचालित होता है, ने स्वीकार किया कि सेट टॉप बॉक्स की संख्या 5304 है और प्रति ग्राहक 1250 रुपये लिया गया है। लेकिन दोनों ने 25 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर नहीं दिया। इस सम्बंध में स्पष्टीकरण भी मांगा गया था। जिसका जवाब इनके द्वारा नहीं दिया गया। इस मामले में महालेखाकार दल की ऑडिट आपत्ति भी लम्बित है। जिलाधिकारी ने इसे गम्भीरता से लेते हुए दोनों केबिल संचालनकर्ताओं को उक्त धनराशि राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया है।
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डीएम ने बताया कि केबिल सेवा के मामले में केबिल सेवा नियंत्रण कक्ष के स्वामी/बहुप्रणाली आपेरटर सम्बंधित कर के लिए जिम्मेदार होता है। वसूली की धनराशि पर 25 प्रतिशत मनोरंजन कर देय है। राहुल श्रीवास्तव मेसर्स इमिनेंट (डेन) केबिल प्रावि गुदरी बाजार में एमएसओ के रूप में कार्य किया जा रहा है। इनके द्वारा सितम्बर 2016 में लोकल केबिल आपरेटरों की सेट ऑफ बॉक्स की संख्या 3152 तथा प्रति ग्राहक 1200 रुपये लेना बताया गया था। इसी तरह शशांक कुमार सिंह प्रालि, जो रामपुर उदयभान से संचालित होता है, ने स्वीकार किया कि सेट टॉप बॉक्स की संख्या 5304 है और प्रति ग्राहक 1250 रुपये लिया गया है। लेकिन दोनों ने 25 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर नहीं दिया। इस सम्बंध में स्पष्टीकरण भी मांगा गया था। जिसका जवाब इनके द्वारा नहीं दिया गया। इस मामले में महालेखाकार दल की ऑडिट आपत्ति भी लम्बित है। जिलाधिकारी ने इसे गम्भीरता से लेते हुए दोनों केबिल संचालनकर्ताओं को उक्त धनराशि राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया है।
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