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Ballia News: 18 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को 2 साल की सजा

Thu, 30 Jul 2026 02:14 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jul 2026 02:14 AM IST
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18-year-old Gangsters Act convict sentenced to 2 years in prison
बलिया। गोलबंदी कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विशेष एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट हरीश कुमार ने रामकुमार शुक्ला निवासी सुखपुरा को दोषी पाया। दो साल की सजा सुनाई।
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पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बलिया पुलिस की मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप सुखपुरा थाने में साल 2008 में गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी रामकुमार पर दर्ज हुई थी। उक्त मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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