फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   महिला सहित तीन को चार साल की सश्रम कारावास

महिला सहित तीन को चार साल की सश्रम कारावास

Wed, 07 Mar 2018 11:12 PM IST
Updated Wed, 07 Mar 2018 11:12 PM IST
विज्ञापन
महिला सहित तीन को चार साल की सश्रम कारावास
उभांव थाना क्षेत्र के तुर्तीपार गांव में पुराने विवाद को लेकर मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ बीके लाल की अदालत ने तीन आरोपियों के खिलाफ चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा दो-दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह की सजा के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक वादी जयराम ने 13 नवंबर 2012 को उभांव थाने में तहरीर दी थी कि सुबह साढ़े सात बजे पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही मुन्ना राम, शिवमुनि, जितेंद्र उर्फ अविनाश तथा परमीना देवी मेरे माता पिता और मुझको गाली देने लगे। जब मना किया तो सभी आगबबूला होकर मुझे लात, मुक्का, लाठी-डंडा से पीटकर घायल कर दिए। इस दौरान मेरे माता-पिता को काफी चोटें आईं तथा मेरी मां वहीं गिरकर बेहोश हो गई। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने के उपरांत कोर्ट ने अभियुक्त मुन्ना राम, शिवमुनि राम तथा परमीना देवी के खिलाफ दोष साबित पाते हुए चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा दो-दो हजार अर्थदंड से दंडित किया, जबकि 323 तथा 504 में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त जितेंद्र उर्फ अविनाश को किशोर मानते हुए उसकी पत्रावली अलग कर किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित कर दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed