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साक्ष्य के लिए कोर्ट नहीं आने पर कोतवाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
Updated Thu, 25 Jan 2018 11:00 PM IST
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बलिया। आदेश के बाद भी अदालत में साक्ष्य के लिए नहीं हाजिर होने पर तत्कालीन कोतवाल संदीप कुमार सिंह के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी तृतीय मनोरमा की अदालत ने कारण बताओ नोटिस के साथ ही गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ एसपी बलिया और एसएसपी मेरठ को इस कार्रवाई से अवगत कराते हुए नियत तिथि पर हाजिर कराने का निर्देश दिया।
16 जुलाई 2015 को तत्कालीन शहर कोतवाल संदीप सिंह ने विजय ठाकुर हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की थी। इसी दौरान अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई थी। इस मामले में पुलिस की ओर तत्कालीन कोतवाल ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसका सत्र परीक्षण के दौरान बार-बार सम्मन एवं वायरलेस दिए जाने के बाद भी साक्षी कोतवाल हाजिर अदालत नहीं आ रहे थे। जिसे अदालत ने जाफ्ता फौजदारी धारा 350 के तहत नोटिस जारी किया। इसके साथ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कोर्ट में नियत तिथि छह फरवरी को हाजिर कराने के लिए पुलिस अधीक्षक बलिया और एसएसपी मेरठ को निर्देश दिया है।
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16 जुलाई 2015 को तत्कालीन शहर कोतवाल संदीप सिंह ने विजय ठाकुर हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की थी। इसी दौरान अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई थी। इस मामले में पुलिस की ओर तत्कालीन कोतवाल ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसका सत्र परीक्षण के दौरान बार-बार सम्मन एवं वायरलेस दिए जाने के बाद भी साक्षी कोतवाल हाजिर अदालत नहीं आ रहे थे। जिसे अदालत ने जाफ्ता फौजदारी धारा 350 के तहत नोटिस जारी किया। इसके साथ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कोर्ट में नियत तिथि छह फरवरी को हाजिर कराने के लिए पुलिस अधीक्षक बलिया और एसएसपी मेरठ को निर्देश दिया है।
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