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Ballia News: जानलेवा हमले में 10 वर्ष की कैद

Thu, 23 Nov 2023 11:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 23 Nov 2023 11:33 PM IST
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10 years imprisonment for deadly attack
बलिया। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने हत्या करने के प्रयास के मामले में अभियुक्त संजय सिंह के खिलाफ दोष साबित पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और 21500 अर्थ दंड से दंडित करने किया। अर्थदंड न देने की दशा में 10 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वादी मुकदमा प्रभु नाथ राजभर पुत्र स्व. छत्रपति राजभर निवासी सहतवार मोहल्ला दक्षिण टोला थाना सहतवार 20 मार्च 2011 ओमप्रकाश पटेल को उनके घर अपने टोले में ही छोड़ने जा रहा था। रास्ते में संजय सिंह पुत्र शीतल सिंह उर्फ कालिका सिंह अपने घर के बाहर लघुशंका करते मिला। वादी को देखकर गालियां देने लगा। कहा कि उधर से लौट जाओ तब बताता हूं। जब वादी प्रकाश को छोड़कर वापस लौटा तो संजय सिंह पुत्र शीतल सिंह ने पिताजी की लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। गोली प्रभुनाथ के भतीजे सोनू पुत्र चेतेश्वर के पैरों में लग गई। मुकदमे के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों के सम्यक पारिशीलन और अभियोजन के तरफ से वीरेंद्र कुमार सिंह व अनिल कुमार पांडेय अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष की तरफ से कौशल किशोर सिंह और विवेक श्रीवास्तव की बहस सुनने के बाद अभियुक्त के खिलाफ दोष सिद्ध पाया।
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