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Bahraich News: किशोरी को भगाने के मामले में महिला को सात साल की कैद

Wed, 15 Mar 2023 11:38 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 15 Mar 2023 11:38 PM IST
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Woman jailed for seven years for abducting a teenager
श्रावस्ती। दस वर्ष पूर्व पंद्रह वर्षीय किशोरी को बहला-फुसला कर ले जाने में सहयोग करने वाली महिला को सात वर्ष कैद व तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय व्यवस्था सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 25 नवंबर, 2013 की शाम करीब सात बजे भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पंद्रह वर्षीय किशोरी शौच के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।
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मामले में किशोरी के बाबा ने गांव की ही शाहजहां पर पोती को बहला-फुसला कर दो लोगों के साथ भगाने का आरोप लगाया था। आरोपी किशोरी को लक्ष्मनपुर बाजार ले गए, जहां एक कमरे में बंद कर दिया। इसी बीच किशोरी मौका पाकर वहां से भाग आई और घर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर शाहजहां के खिलाफ आरोप पत्र भेजा था। वहीं, पुलिस अन्य दोनों आरोपियों का पता नहीं लगा सकी। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने शाहजहां को सात वर्ष की कैद व तीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, विवेचना में लापरवाही बरतने वाले विवेचक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक व प्रमुख सचिव गृह सहित एडीजी अभियोजन और अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन को कार्रवाई का निर्देश दिया है।
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