फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Wife's murderer sentenced to life imprisonment

Bahraich News: पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

Fri, 05 Sep 2025 01:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Fri, 05 Sep 2025 01:52 AM IST
विज्ञापन
Wife's murderer sentenced to life imprisonment
बहराइच। छोटी हरैय्या डोलकुंआ, विशेश्वरगंज निवासी पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन


मृतका के भाई कुंवर किशोर शुक्ला ने विशेश्वरगंज थाने में तहरीर देकर कहा था कि उनकी बहन की शादी 20 वर्ष पूर्व रामकुबेर के साथ हुई थी। बहनोई का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध होने के चलते आए दिन वह बहन को मारता-पीटता था।
विज्ञापन


30 मई 2020 को इसी विवाद के चलते बहनोई ने बहन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। हमले में बहन की मौके पर ही मौत हो गई थी। थाने की पुलिस ने रामकुबेर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार ने आरोपी को उम्रकैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed