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Bahraich News: ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
Sun, 05 Jan 2025 01:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Sun, 05 Jan 2025 01:22 AM IST
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बहराइच। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम प्रधानों के विरुद्ध शिकायतें की गईं। शनिवार को जिलाधिकारी मोनिका रानी ने उपलब्ध कराई गई जांच आख्या की अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान कार्यों में हीलाहवाली करने पर ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानों के विरुद्ध आई जांच आख्या ग्राम पंचायत अधिकारी संदीप कुमार त्रिपाठी की ओर से जांच अधिकारी को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसी प्रकार मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र की ओर से की गई सुनवाई में विकास खंड फखरपुर कि ग्राम पंचायत रौंदोपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 50,000 व इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्डधारकों व 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि व सिंचाई उपकरण होने के बावजूद दो अपात्र लाभार्थियों ज्ञानवती पत्नी रमाशंकर व उमा देवी पत्नी चंद्र प्रकाश को आवसीय योजना से लाभांवित कर दिया गया।
जांच के दौरान प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी रीतापाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दी गई धनराशि की वसूली कराए जाने के लिए खंड विकास अधिकारी फखरपुर को निर्देशित किया है।
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जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानों के विरुद्ध आई जांच आख्या ग्राम पंचायत अधिकारी संदीप कुमार त्रिपाठी की ओर से जांच अधिकारी को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसी प्रकार मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र की ओर से की गई सुनवाई में विकास खंड फखरपुर कि ग्राम पंचायत रौंदोपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 50,000 व इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्डधारकों व 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि व सिंचाई उपकरण होने के बावजूद दो अपात्र लाभार्थियों ज्ञानवती पत्नी रमाशंकर व उमा देवी पत्नी चंद्र प्रकाश को आवसीय योजना से लाभांवित कर दिया गया।
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जांच के दौरान प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी रीतापाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दी गई धनराशि की वसूली कराए जाने के लिए खंड विकास अधिकारी फखरपुर को निर्देशित किया है।
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