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Bahraich News: किशोरी से छेड़छाड़ में दो दोषियों को तीन वर्ष की कैद
Thu, 05 Jun 2025 12:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Thu, 05 Jun 2025 12:58 AM IST
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बहराइच। जिले की पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी से छेड़छाड़ के दो दोषियों को तीन वर्ष का कारावास और 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में तीन आरोपी थे इनमें से एक की मुकदमे के ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। दो को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
हुजूरपुर क्षेत्र निवासी वादी ने वर्ष 2016 में तहरीर दी थी कि उनकी अल्पवयस्क बेटी को मिथिलेश तिवारी ने बदनीयती से पकड़ा और खेत में घसीटने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर वादी स्वयं और उसकी पत्नी मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग गया। मामले की शिकायत लेकर वादी जब आरोपी के घर गया तो कोयले तिवारी और फुल्लन तिवारी ने मारने को दौड़ा लिया। इस पर हुजूरपुर थाने में केस दर्ज कराया गया। नौ वर्ष के परीक्षण के बाद तीन में से एक आरोपी कोयले तिवारी की मुकदमे के ट्रायल के दौरान मौत हो गई। शेष दो मिथिलेश तिवारी व कोयले तिवारी को सजा सुनाई गई है।
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हुजूरपुर क्षेत्र निवासी वादी ने वर्ष 2016 में तहरीर दी थी कि उनकी अल्पवयस्क बेटी को मिथिलेश तिवारी ने बदनीयती से पकड़ा और खेत में घसीटने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर वादी स्वयं और उसकी पत्नी मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग गया। मामले की शिकायत लेकर वादी जब आरोपी के घर गया तो कोयले तिवारी और फुल्लन तिवारी ने मारने को दौड़ा लिया। इस पर हुजूरपुर थाने में केस दर्ज कराया गया। नौ वर्ष के परीक्षण के बाद तीन में से एक आरोपी कोयले तिवारी की मुकदमे के ट्रायल के दौरान मौत हो गई। शेष दो मिथिलेश तिवारी व कोयले तिवारी को सजा सुनाई गई है।
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