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Bahraich News: नाबालिग से दुष्कर्म में तीन को 20-20 साल की सजा
Thu, 01 Aug 2024 03:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Thu, 01 Aug 2024 03:41 AM IST
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बहराइच। एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म व अपहरण के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा भुगतने का आदेश दिया है। इन तीनों पर 80-80 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा कर पाने पर इन तीनों को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना कैसरगंज के सरैया बगिया उर्फ रसूलाबाद निवासी गुड्डू उर्फ संजय सिंह व शक्ति सिंह उर्फ कौशलेंद्र प्रताप सिंह व अरविंद सिंह के खिलाफ थाना कैसरगंज की पुलिस ने नवंबर 2017 को नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर भाग ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश दीपकांत मणि पाक्सो की कोर्ट पर चल रही थी। दोष सिद्ध अभियुक्त गुड्डू उर्फ संजय सिंह, शक्ति सिंह उर्फ कौशलेंद्र प्रताप सिंह व गजेंद्र सिंह प्रत्येक को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 80 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर सभी को दो-दो साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतान होगी। इसी क्रम में दोष सिद्ध अभियुक्त अरविंद सिंह को अपराधियों को शरण देने के अपराध में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई अदालत ने किया है।
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थाना कैसरगंज के सरैया बगिया उर्फ रसूलाबाद निवासी गुड्डू उर्फ संजय सिंह व शक्ति सिंह उर्फ कौशलेंद्र प्रताप सिंह व अरविंद सिंह के खिलाफ थाना कैसरगंज की पुलिस ने नवंबर 2017 को नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर भाग ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश दीपकांत मणि पाक्सो की कोर्ट पर चल रही थी। दोष सिद्ध अभियुक्त गुड्डू उर्फ संजय सिंह, शक्ति सिंह उर्फ कौशलेंद्र प्रताप सिंह व गजेंद्र सिंह प्रत्येक को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 80 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर सभी को दो-दो साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतान होगी। इसी क्रम में दोष सिद्ध अभियुक्त अरविंद सिंह को अपराधियों को शरण देने के अपराध में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई अदालत ने किया है।
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