{"_id":"688bca7ac1436f481606557b","slug":"the-accused-gets-7-years-imprisonment-in-the-case-of-culpable-homicide-not-amounting-to-murder-bahraich-news-c-98-1-brp1009-134514-2025-08-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bahraich News: गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को सात वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bahraich News: गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को सात वर्ष की सजा
Fri, 01 Aug 2025 01:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Fri, 01 Aug 2025 01:26 AM IST
विज्ञापन
बहराइच। मारपीट के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसकी सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को जिला सत्र न्यायालय ने दोषी को सात वर्ष के कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले के दो आरोपियों की पूर्व में मौत हो चुकी है।
मोतीपुर के महेशपुर निवासी मिश्रीलाल ने 13 जुलाई, 1998 को पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। इसमें आरोप लगाया था कि उन्होंने दूसरे पक्ष के घर के पास रास्ते में गुमटी रखवा दिया था। उसी बात से नाराज ओढ़े, श्यामलाल, अमृतलाल व शंकर ने उन्हें लाठियों से पीटा। इस दौरान पीड़ित के लड़के तीरथराम व ओमप्रकाश बचाने पहुंचे तो उनको भी पीटा गया। हमले में गंभीर रूप से घायल तीरथराम की मौत हो गई थी।
मामले की सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश सतेन्द्र कुमार ने श्यामलाल को सात वर्ष कारावास के साथ 11,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा ने करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
मोतीपुर के महेशपुर निवासी मिश्रीलाल ने 13 जुलाई, 1998 को पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। इसमें आरोप लगाया था कि उन्होंने दूसरे पक्ष के घर के पास रास्ते में गुमटी रखवा दिया था। उसी बात से नाराज ओढ़े, श्यामलाल, अमृतलाल व शंकर ने उन्हें लाठियों से पीटा। इस दौरान पीड़ित के लड़के तीरथराम व ओमप्रकाश बचाने पहुंचे तो उनको भी पीटा गया। हमले में गंभीर रूप से घायल तीरथराम की मौत हो गई थी।
विज्ञापन
मामले की सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश सतेन्द्र कुमार ने श्यामलाल को सात वर्ष कारावास के साथ 11,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा ने करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी।
विज्ञापन