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बिना अनुमति वाहन लेकर चलने पर भी पाबंदी

Mon, 30 Oct 2017 10:37 PM IST
बहराइच
बहराइच Updated Mon, 30 Oct 2017 10:37 PM IST
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Restrictions vehicle Without Permission
Elections 2017
निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन जुटा हुआ है। सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक पार्टियों को मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर देने के निर्देश जारी किए गए हैं। बिना अनुमति वाहन लेकर चलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।       
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जिला निर्वाचन अधिकारी अजय दीप सिंह ने बताया कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, इलेक्शन एजेंट चुनाव प्रचार के दौरान सभा, रैली एवं जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही करेंगे। साथ ही सभा, रैली या जुलूस को इस प्रकार आयोजित करेंगे कि यातायात प्रभावित न हो।
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उन्होंने बताया कि सभा, रैली या जुलूस में प्रतिबंधित असलहे, लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर आदि लेकर नहीं चलेंगे। मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इसमें टीवी, केबिल चैनल, रेडियो, प्रिंट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार व विज्ञापन भी शामिल होगा।
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उन्होंने बताया कि कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करके जुलूस के साथ रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से 100 मीटर परिधि के बाहर तक जा सकता है। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में प्रवेश करने के लिए अनुमति प्राप्त व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पांच तक सीमित है, जिसमें उम्मीदवार भी शामिल है।

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत किये गये समय पर उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्ता, एक प्रस्तावक और उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में सम्यक प्रकार से प्राधिकृत किया गया एक अन्य व्यक्ति (जो अधिवक्ता हो सकता है) उपस्थित हो सकते हैं। 

उन्होंने बताया कि निर्वाचन के प्रचार के लिए जिस उम्मीदवार के लिए वाहन का परमिट जारी किया गया है, यदि उस वाहन का प्रयोग कोई दूसरा उम्मीदवार करता है तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। प्लास्टिक व पॉलिथीन के पोस्टर एवं बैनर आदि का प्रयोग किये जाने पर प्रतिबंध है।

उन्होंने बताया कि दल या उम्मीदवार के चुनाव चिह्नन्ह से युक्त मुद्रित किये हुए स्टेपनी कवर व अन्य सामान वितरण किया जाना प्रतिबंधित है। राजनैतिक दल या उम्मीदवार द्वारा अस्थायी कार्यालयों को सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति पर किन्ही धार्मिक स्थलों में या ऐसे धार्मिक स्थलों के परिसर में किसी विद्यमान मतदान केंद्र से 200 मीटर के भीतर किसी शैक्षिक संस्था, चिकित्सालय के सन्निकट अतिक्रमण करके नहीं खोला जा सकता है। 

उड़न दस्ते का गठन : निकाय चुनाव में पैसे बांटने और लोगों को डराने धमकाने से रोकने के लिए प्रशासन ने फ्लाइंग स्क्वायड का गठन किया है। सभी चार निकायों में मजिस्ट्रेटों के साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। यह धरपकड़ के साथ ही कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराएंगे।       


जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका परिषद बहराइच के लिए उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सदर डॉ. शिवकुमार मोबाइल नंबर 9415527413, थाना कोतवाली नगर के उप निरीक्षक सुशील कुमार मो. 7897509752, कांस्टेबल मधुर यादव मो. 9956420553, दीपक सिंह मो. 7052594823 व बोध प्रकाश मो. 9415122352 को उड़न दस्ते में तैनात किया गया है।

नगर पालिका परिषद नानपारा के लिए उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी नानपारा मो. 9839290488, थाना कोतवाली नानपारा के उप निरीक्षक विपिन कुमार सिंह मो. 9161661751, कांस्टेबल प्रभुनाथ तिवारी मो. 9451045399, संजय कुमार मो. 9838384424 व सदाशिव यादव मो. 9451037482 को उड़न दस्ते में तैनात किया गया है।


इसके अलावा नगर पंचायत रिसिया के लिए पशु चिकित्साधिकारी रिसिया मो. 9451897817, थाना रिसिया के  उप निरीक्षक सुरेश सिंह मो. 9452239083, कांस्टेबल बृजेश कुमार मो. 9411918762, रामलखन मो. 9621327373 व सुरेंद्र यादव मो. 9919204338 तथा नगर पंचायत जरवल के लिए पशु चिकित्साधिकारी जरवल रोड डॉ. आशीष कुमार वर्मा मो. 7071279228, थाना जरवल रोड के उप निरीक्षक इन्द्रसेन सिंह मो. 9454409503, कांस्टेबल सरवर आलम मो. 9453095990, सुनील कुमार मो. 9415493896 व जुनैद अहमद मो. 9411282775 को उड़न दस्ते में तैनात किया गया है। 
 
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