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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   now birth and death certificate will also issue from lokwani kendra

लोकवाणी केंद्र से अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र भी लें

Wed, 13 Jan 2016 10:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/बहराइच
अमर उजाला ब्यूरो/बहराइच Updated Wed, 13 Jan 2016 10:06 PM IST
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बहराइच/नानपारा। लोकवाणी केंद्रों से अभी राजस्व संबंधित दस्तावेज ही हासिल हो सकते थे लेकिन शासन ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का भी आदेश दे दिया है।
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ग्रामीण क्षेत्रों में लेखपाल और सेक्रेट्री जन्म और मृत्यु की पुष्टि करेंगे, जबकि नगर और कस्बों में नगर पंचायत तथा नगर पालिका परिषद कार्यालय आवेदन पत्रों की जांच कर प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
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यह प्रमाण पत्र भी 15 दिन में मुहैया हो सकेंगे। इसके लिए आवेदक को सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब ब्लॉक, तहसील, नगर पालिका और नगर पंचायत के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।
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जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए अभी तक लोगों को नाकों चने चबाने पड़ते थे। आवेदन करने के छह माह बाद तक भी प्रमाण पत्र हासिल नहीं हो पाता था।

कहीं अवैध शुल्क लेने तो कहीं कर्मचारियों की हीलाहवाली का मामला सामने आता था। लेकिन, अब शासन ने आय और जाति प्रमाण पत्र की तर्ज पर लोकवाणी केंद्रों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाने को मंजूरी दे दी है।

यह आदेश सभी जिलों को भेज दिया गया है। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए व्यक्ति को आवेदन करना होगा।

लोकवाणी केंद्रों की जिम्मेदारी होगी कि वह इस आवेदन को संबंधित अधिकारी तक पहुंचाए। नगर क्षेत्र का आवेदन होने पर संबंधित नगर पालिका या नगर पंचायत को फार्म भेजा जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र का आवेदन होने पर ब्लॉक से रिपोर्ट मांगी जाएगी।


अपर जिलाधिकारी विद्याशंकर सिंह ने बताया कि व्यवस्था जनवरी से लागू कर दी गई है। आवेदन के 15 दिन के अंदर आवेदक को प्रमाण पत्र प्रदान करवाया जाएगा।

इस मामले में सभी लोकवाणी केंद्रों को भी अवगत करा दिया गया है। वहीं नगर पालिका नानपारा के अधिशासी अधिकारी अनीसमणि पांडेय ने बताया कि अब लोकवाणी केंद्रों से मिलने वाले आवेदन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हीलाहवाली नहीं की जाएगी। सुगमता से आवेदक को प्रमाण पत्र हासिल हो सकेगा।
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