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Bahraich News: दहेज हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
Fri, 29 Aug 2025 12:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Fri, 29 Aug 2025 12:54 AM IST
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बहराइच। फत्तेपुर बेडऩापुर थाना रामगांव निवासी पति को दहेज के लालच में अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
तुलसीराम निषाद ने तहरीर देकर कहा था कि उसके दामाद लवलेश ने 25 जनवरी 2024 को दूरभाष पर सूचना दी कि उनकी बेटी अंजलि ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है, जबकि 27 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर बेटी की मौत होने की पुष्टि हुई थी।
पिता ने बताया कि इससे पूर्व भी दामाद द्वारा दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। इस पर सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को एडीजे आनंद शुक्ला ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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तुलसीराम निषाद ने तहरीर देकर कहा था कि उसके दामाद लवलेश ने 25 जनवरी 2024 को दूरभाष पर सूचना दी कि उनकी बेटी अंजलि ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है, जबकि 27 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर बेटी की मौत होने की पुष्टि हुई थी।
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पिता ने बताया कि इससे पूर्व भी दामाद द्वारा दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। इस पर सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को एडीजे आनंद शुक्ला ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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