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Bahraich News: अनुशासनहीनता में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
Thu, 20 Feb 2025 01:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Thu, 20 Feb 2025 01:06 AM IST
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बहराइच। जिले के एक ग्राम पंचायत अधिकारी को विभागीय आदेशों का उल्लंघन करने और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी को उप निदेशक पंचायतीराज के कार्यालय से देवीपाटन मंडल गोंडा से संबद्ध कर दिया गया है।
जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महेंद्र प्रकाश रावत को वर्ष, 2004 के जून माह में बाराबंकी जनपद से संबद्ध किया गया था। हाल ही में मंडल के सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों का संबद्धीकरण निरस्त कर दिया गया। इसपर सात अक्तूबर, 2024 को ग्राम पंचायत अधिकारी रावत की संबद्धता निरस्त करते हुए उन्हें बहराइच में योगदान देने का आदेश दिया गया। चार माह बीतने पर भी उन्होंने बहराइच में योगदान नहीं दिया।
इसपर चार फरवरी, 2025 को उनसे तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण तलब किया गया। लेकिन अवधि बीत जाने पर भी उन्होंने न तो स्पष्टीकरण और न ही योगदान दिया। ऐसे में उनपर प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता के आरोप निर्धारित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में रावत को निर्धारित शर्त पूरी करने तक अनुमन्य भत्ता देय होगा। जांच अधिकारी सहायक विकास अधिकारी जरवल को नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी एक पखवारे में आरोप पत्र दाखिल कर एक माह के अंदर जांच आख्या प्रस्तुत करेंगे।
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जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महेंद्र प्रकाश रावत को वर्ष, 2004 के जून माह में बाराबंकी जनपद से संबद्ध किया गया था। हाल ही में मंडल के सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों का संबद्धीकरण निरस्त कर दिया गया। इसपर सात अक्तूबर, 2024 को ग्राम पंचायत अधिकारी रावत की संबद्धता निरस्त करते हुए उन्हें बहराइच में योगदान देने का आदेश दिया गया। चार माह बीतने पर भी उन्होंने बहराइच में योगदान नहीं दिया।
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इसपर चार फरवरी, 2025 को उनसे तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण तलब किया गया। लेकिन अवधि बीत जाने पर भी उन्होंने न तो स्पष्टीकरण और न ही योगदान दिया। ऐसे में उनपर प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता के आरोप निर्धारित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में रावत को निर्धारित शर्त पूरी करने तक अनुमन्य भत्ता देय होगा। जांच अधिकारी सहायक विकास अधिकारी जरवल को नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी एक पखवारे में आरोप पत्र दाखिल कर एक माह के अंदर जांच आख्या प्रस्तुत करेंगे।
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