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Bahraich News: पिटाई के 22 साल पुराने मामले में चार दोषियों को तीन साल की सजा

Tue, 21 Jul 2026 11:50 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jul 2026 11:50 PM IST
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Four convicts sentenced to three years in 22-year-old assault case.
बहराइच। करीब 22 वर्ष पुराने मारपीट के मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कविता निगम की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास और प्रत्येक को 6,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार, 30 जून 2004 को थाना दरगाह शरीफ में जमीन पर जबरन मड़हा रखने का विरोध करने पर आरोपियों ने वादी पक्ष के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर घायल कर दिया था। मामले में थाना दरगाह शरीफ में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने 10 अगस्त 2004 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने ग्राम सुसरौली निवासी गीले उर्फ मिट्ठू, पवन, बबलू और सुमिरता उर्फ बुधना उर्फ कृष्णावती को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी आरोपियों को तीन वर्ष के साधारण कारावास व 6,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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