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पांच अधिकारियों पर लगाया जुर्माना
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बहराइच। राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश अजय कुमार उप्रेती ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत जनपद के लोगों की ओर से की गई अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई की। सूचना आयुक्त ने 119 मामलों की सुनवाई की, जिसमें पांच अधिकारियों पर अर्थदंड लगाते हुए वसूली के निर्देश दिए गए।
राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बताया कि न्याय आपके द्वार के उद्देश्य से राज्य सूचना आयोग द्वारा जनपदों में सुनवाई का कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि वादी व प्रतिवादी के समय व धन की बचत हो और शिकायतों का स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराया जा सके।
आयुक्त ने बताया कि जनपद में आयोजित सुनवाई के दौरान 119 वादों की सुनवाई की गयी, जिसमें से 49 का मौके पर निस्तारण किया गया तथा 21 वादों में निर्णय को आरक्षित किया किया गया। जबकि पांच वादों में अर्थदंड की कार्रवाई की गयी।
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वादों की सुनवाई के दौरान ब्लॉक फखरपुर के ग्राम पंचायत बलेहरी (कटेला) के ग्राम पंचायत अधिकारी ओम प्रकाश यादव के विरुद्ध दस हजार, बीडीओ मिहींपुरवा कैलाश नाथ व ग्राम पंचायत अधिकारी राम नरायन मौर्य के विरुद्ध 15-15 हजार, सरयू नहर खंड प्रथम नानपारा के सहायक अभियंता मनीष कुमार व विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध भी 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
आयुक्त ने बताया कि ऐसी कार्रवाई से आयोग की ओर से वादों के निस्तारण में तेजी आ रही है। जिलों पर आयोजित होने वाली सुनवाई से वादी एवं प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर प्राप्त हो रहा है।
उन्होंने बताया कि सभी एजेंसियों व आमजन को जन सूचना अधिकार अधिनियम की भली प्रकार से जानकारी हो जाये इसके लिए जनपदों में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कराये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिनियम के बारे में जानकारी होने से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकेंगे। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट जय प्रकाश भी मौजूद रहे।
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राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बताया कि न्याय आपके द्वार के उद्देश्य से राज्य सूचना आयोग द्वारा जनपदों में सुनवाई का कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि वादी व प्रतिवादी के समय व धन की बचत हो और शिकायतों का स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराया जा सके।
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आयुक्त ने बताया कि जनपद में आयोजित सुनवाई के दौरान 119 वादों की सुनवाई की गयी, जिसमें से 49 का मौके पर निस्तारण किया गया तथा 21 वादों में निर्णय को आरक्षित किया किया गया। जबकि पांच वादों में अर्थदंड की कार्रवाई की गयी।
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वादों की सुनवाई के दौरान ब्लॉक फखरपुर के ग्राम पंचायत बलेहरी (कटेला) के ग्राम पंचायत अधिकारी ओम प्रकाश यादव के विरुद्ध दस हजार, बीडीओ मिहींपुरवा कैलाश नाथ व ग्राम पंचायत अधिकारी राम नरायन मौर्य के विरुद्ध 15-15 हजार, सरयू नहर खंड प्रथम नानपारा के सहायक अभियंता मनीष कुमार व विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध भी 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
आयुक्त ने बताया कि ऐसी कार्रवाई से आयोग की ओर से वादों के निस्तारण में तेजी आ रही है। जिलों पर आयोजित होने वाली सुनवाई से वादी एवं प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर प्राप्त हो रहा है।
उन्होंने बताया कि सभी एजेंसियों व आमजन को जन सूचना अधिकार अधिनियम की भली प्रकार से जानकारी हो जाये इसके लिए जनपदों में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कराये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिनियम के बारे में जानकारी होने से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकेंगे। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट जय प्रकाश भी मौजूद रहे।