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Bahraich News: तहसीलदार पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
Sun, 28 Jan 2024 12:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Sun, 28 Jan 2024 12:07 AM IST
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बहराइच। जनसूचना अधिकार के तहत सूचना देने में हीलाहवाली करना तहसीलदार पयागपुर पर भारी पड़ा। इस मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने तहसीलदार पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही जुर्माने की धनराशि तहसीलदार के वेतन से वसूलने के आदेश दिए हैं।
पयागपुर क्षेत्र के बनकटा गांव निवासी ननकऊ प्रसाद ने जनसूचना अधिकार के तहत आठ बिंदुओं पर तहसीलदार पयागपुर से सूचनाएं मांगी थी। तहसीलदार ने ननकऊ को सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराईं। इसकी शिकायत ननकऊ ने राज्य सूचना आयुक्त सुभाषचंद्र सिंह की कोर्ट में की। पत्रावली पर सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त ने तहसीलदार को कोर्ट में उपस्थित होकर सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
इसके बावजूद तहसीलदार ने सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई। तहसीलदार सूचना आयुक्त की कोर्ट में भी उपस्थित नहीं हुए। इसको संज्ञान में लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने तहसीलदार पयागपुर के खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई करते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त ने प्रदेश के प्रमुख सचिव राजस्व को अर्थदंड की धनराशि की वसूली तहसीलदार पयागपुर के वेतन से कराने के आदेश दिए हैं।
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पयागपुर क्षेत्र के बनकटा गांव निवासी ननकऊ प्रसाद ने जनसूचना अधिकार के तहत आठ बिंदुओं पर तहसीलदार पयागपुर से सूचनाएं मांगी थी। तहसीलदार ने ननकऊ को सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराईं। इसकी शिकायत ननकऊ ने राज्य सूचना आयुक्त सुभाषचंद्र सिंह की कोर्ट में की। पत्रावली पर सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त ने तहसीलदार को कोर्ट में उपस्थित होकर सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
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इसके बावजूद तहसीलदार ने सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई। तहसीलदार सूचना आयुक्त की कोर्ट में भी उपस्थित नहीं हुए। इसको संज्ञान में लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने तहसीलदार पयागपुर के खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई करते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त ने प्रदेश के प्रमुख सचिव राजस्व को अर्थदंड की धनराशि की वसूली तहसीलदार पयागपुर के वेतन से कराने के आदेश दिए हैं।
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