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दुराचारी को 10 वर्ष की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 03 Oct 2016 11:02 PM IST
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किशोरी को अगवा कर रेप करने की घटना में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने एक आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग मामलों में 45 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
नानपारा क्षेत्र में एक गांव की निवासी 15 वर्षीया किशोरी को वर्ष 1997 में गांव का युवक फुसलाकर भगा ले गया था। युवक ने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ा। परीक्षण में रेप की पुष्टि हुई। उसका केस कोर्ट में चल रहा था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी फिरोज अहमद खां के मुताबिक सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अनिल कुमार वशिष्ठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद धारा 363 व 366 के तहत आरोपी मदन पुत्र प्रतान नरायन को 7-7 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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धारा 376 के तहत 25 हजार रुपये अर्थदंड व 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने जुर्माने की राशि में 25 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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नानपारा क्षेत्र में एक गांव की निवासी 15 वर्षीया किशोरी को वर्ष 1997 में गांव का युवक फुसलाकर भगा ले गया था। युवक ने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ा। परीक्षण में रेप की पुष्टि हुई। उसका केस कोर्ट में चल रहा था।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी फिरोज अहमद खां के मुताबिक सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अनिल कुमार वशिष्ठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद धारा 363 व 366 के तहत आरोपी मदन पुत्र प्रतान नरायन को 7-7 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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धारा 376 के तहत 25 हजार रुपये अर्थदंड व 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने जुर्माने की राशि में 25 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।