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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Eight years' imprison to Smuggler

तस्कर को आठ वर्ष का कारावास

Mon, 18 Jul 2016 10:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Mon, 18 Jul 2016 10:19 PM IST
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भिनगा क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व चरस के साथ गिरफ्तार आरोपी पर कोर्ट में सोमवार को दोष सिद्ध हो गया। मामले के विचारण के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को आठ वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 
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भिनगा नगर से सटे टंड़वा बनकटवा निवासी सुरकहे उर्फ रामसमुझ पुत्र भगवानदीन को 15 सितंबर 2010 को भिनगा पुलिस ने खैरीकला गांव के निकट गिरफ्तार किया था। उसके पास झोले में एक किलोग्राम चरस बरामद हुई थी।
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भिनगा कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। इस मामले के विचारण के उपरांत सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) चंद्रभान तृतीय ने आरोपी सुरकहे पर आरोप सिद्ध करते हुए उसे आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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उस पर न्यायाधीश द्वारा 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले में अभियाजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सतीश कुमार मौर्य ने की। आरोपी जिला कारागार बहराइच में निरुद्ध है।
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