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विवादित टी-शर्ट के निर्माता और डिजायनर पर केस
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 May 2016 09:47 PM IST
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बहराइच। शहर के बाजार इंडिया में विवादित टी-शर्ट के मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने रविवार देर शाम केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने टी-शर्ट के निर्माता और डिजायनर को दोषी मानते हुए सांप्रदायिक उन्माद फैलाने समेत दो धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले की विवेचना कानूनगोपुरा चौकी इंचार्ज को सौंपी गई है।
गौरतलब है कि कोतवाली नगर के कानूनगोपुरा चौकी के सामने स्थित बाजार इंडिया में कुछ धार्मिक टिप्पणियां लिखी टी-शर्ट की बिक्री की जा रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर शुक्रवार देर रात को अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारी संख्या में एकत्र होकर बाजार इंडिया पहुंच गए थे।
टी-शर्ट की बिक्री पर प्रतिबंध की मांग की गई थी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर हालात को काबू में किया था। एसपी सालिकराम वर्मा ने टी-शर्ट की लिखावट का परीक्षण कर केस दर्ज करने के आदेश दिए थे।
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कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक मेवालाल सुमन ने बताया कि सभी टी-शर्ट को कब्जे में लेकर उसकी बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। शहर निवासी मकसूद अहमद की तहरीर पर टी-शर्ट के अज्ञात निर्माता और डिजायनर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
मामले की जांच कानूनगोपुरा के चौकी इंचार्ज को सौंपी गई है। धारा 295 (क) और 153 (क) के तहत केस दर्ज किया गया है। अब विवेचना में निर्माता और डिजायनर को चिह्नित कर उनके खिलाफ नोटिस जारी कर तलब किया जाएगा।
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गौरतलब है कि कोतवाली नगर के कानूनगोपुरा चौकी के सामने स्थित बाजार इंडिया में कुछ धार्मिक टिप्पणियां लिखी टी-शर्ट की बिक्री की जा रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर शुक्रवार देर रात को अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारी संख्या में एकत्र होकर बाजार इंडिया पहुंच गए थे।
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टी-शर्ट की बिक्री पर प्रतिबंध की मांग की गई थी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर हालात को काबू में किया था। एसपी सालिकराम वर्मा ने टी-शर्ट की लिखावट का परीक्षण कर केस दर्ज करने के आदेश दिए थे।
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कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक मेवालाल सुमन ने बताया कि सभी टी-शर्ट को कब्जे में लेकर उसकी बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। शहर निवासी मकसूद अहमद की तहरीर पर टी-शर्ट के अज्ञात निर्माता और डिजायनर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
मामले की जांच कानूनगोपुरा के चौकी इंचार्ज को सौंपी गई है। धारा 295 (क) और 153 (क) के तहत केस दर्ज किया गया है। अब विवेचना में निर्माता और डिजायनर को चिह्नित कर उनके खिलाफ नोटिस जारी कर तलब किया जाएगा।