फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Case on four including husband in three divorce cases

तीन तलाक मामले में पति समेत चार पर केस

Sat, 24 Aug 2019 09:57 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Aug 2019 09:57 PM IST
विज्ञापन
Case on four including husband in three divorce cases
बहराइच। जैतापुर गांव निवासी एक महिला को 14 साल से बच्चे न पैदा होने पर पति ने तीन तलाक दे दिया था। लगभग चार माह से वह केस दर्ज कराने के लिए भटक रही थी। अमर उजाला ने शुक्रवार के अंक में खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। जिसका संज्ञान लेते हुए एसपी के निर्देश पर पति समेत चार लोगों पर दहेज उत्पीड़न व मुस्लिम महिला विवाह अधिकार सुरक्षा के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
विज्ञापन

रुपईडीहा थाना अंतर्गत जैतापुर गांव निवासी साजरुन निशा पुत्री जब्बार खां का निकाह 14 साल पहले श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर थाना अंतर्गत बघमरी गांव निवासी शमशेर खान उर्फ गुलफाम खान के साथ हुआ था।
विज्ञापन

निकाह के बाद से उसे बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे। साथ ही दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। 14 साल तक बच्चे न होने पर करीब चार माह पूर्व उसके पति ने उसे तीन बार तलाक बोलकर छोड़ दिया था। तब से वह केस दर्ज कराने के लिए भटक रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

अमर उजाला ने इस खबर को शुक्रवार को अंक में प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया। खबर का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर ने केस दर्ज करने के निर्देश दिए।

एसपी के निर्देश पर रुपईडीहा पुलिस ने पति समेत चार लोगों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न, मारपीट और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार सुरक्षा अध्यादेश के तहत केस दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक मनीष पांडेय ने बताया कि केस दर्ज कर मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अनिल कुमार को सौंपी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed