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ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी दो लाख तक कर सकेंगे खर्च
अमर उजाला ब्यूरो/बहराइच
Updated Wed, 03 Feb 2016 10:15 PM IST
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बहराइच (ब्यूरो)। चुनाव आयोग ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के लिए दो लाख तक की रकम खर्च करने की सीमा निर्धारित की है।
प्रत्याशियों को प्रतिदिन के खर्च का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज कर लेखा रजिस्टर जिला स्तरीय समिति के सामने प्रस्तुत करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का परीक्षण डीएम की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
प्रत्याशियों को चुनाव के लिए अलग से खाता खुलवाना होगा। इसकी सूचना उनको निर्वाचन अधिकारी व समिति को देनी होगी।
डीएम ने बताया कि चुनाव समाप्त होने के तीन माह के अंदर लेखा रजिस्टर को वाउचर सहित जिला स्तरीय समिति के सामने प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं होने पर प्रत्याशियों की जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
वरीयता क्रम में दे सकेंगे वोट
बहराइच। राज्य निर्वाचन आयोग ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान कराने का निर्णय लिया है।
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ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मतदाताओं द्वारा स्वयं मत डाले जाएंगे और कोई प्रतिनिधिक मतदान स्वीकार नहीं होगा। मतदान में सदस्यों को मतपत्र पर अंतरराष्ट्रीय अंकों अंग्रेजी के 1, 2 व 3 को अंकित करना अनिवार्य होगा।
डीएम अभय ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में किसी अन्य प्रकार से अधिमान अंकित होने पर मत अवैध घोषित कर दिया जाएगा।
48 घंटे पहले ले सकेंगे सहायक
बहराइच। जिला निर्वाचन अधिकारी अभय ने बताया कि चुनाव आयोग ने निरक्षरता के कारण मतपत्र नहीं पढ़ने व अधिमान नहीं अंकित कर पाने की स्थिति में बीडीसी सदस्यों को ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सहायक प्रदान करने की व्यवस्था की है।
इसमें मतदाता अपने साथ 21 वर्ष पूर्ण कर चुके रिश्ते में उसके माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पति या पत्नी को साथ ले जा सकेंगे।
जो मतपत्र पढ़ने के साथ ही मतदाता की इच्छा से अधिमान अंकित करने व मतपत्र को मोड़कर मतपेटी में डालने में मदद करेगा।
डीएम ने बताया कि इसके लिए मतदाता 48 घंटे पहले आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के साथ चिकित्सकीय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
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प्रत्याशियों को प्रतिदिन के खर्च का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज कर लेखा रजिस्टर जिला स्तरीय समिति के सामने प्रस्तुत करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का परीक्षण डीएम की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
प्रत्याशियों को चुनाव के लिए अलग से खाता खुलवाना होगा। इसकी सूचना उनको निर्वाचन अधिकारी व समिति को देनी होगी।
डीएम ने बताया कि चुनाव समाप्त होने के तीन माह के अंदर लेखा रजिस्टर को वाउचर सहित जिला स्तरीय समिति के सामने प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं होने पर प्रत्याशियों की जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
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वरीयता क्रम में दे सकेंगे वोट
बहराइच। राज्य निर्वाचन आयोग ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान कराने का निर्णय लिया है।
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ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मतदाताओं द्वारा स्वयं मत डाले जाएंगे और कोई प्रतिनिधिक मतदान स्वीकार नहीं होगा। मतदान में सदस्यों को मतपत्र पर अंतरराष्ट्रीय अंकों अंग्रेजी के 1, 2 व 3 को अंकित करना अनिवार्य होगा।
डीएम अभय ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में किसी अन्य प्रकार से अधिमान अंकित होने पर मत अवैध घोषित कर दिया जाएगा।
48 घंटे पहले ले सकेंगे सहायक
बहराइच। जिला निर्वाचन अधिकारी अभय ने बताया कि चुनाव आयोग ने निरक्षरता के कारण मतपत्र नहीं पढ़ने व अधिमान नहीं अंकित कर पाने की स्थिति में बीडीसी सदस्यों को ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सहायक प्रदान करने की व्यवस्था की है।
इसमें मतदाता अपने साथ 21 वर्ष पूर्ण कर चुके रिश्ते में उसके माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पति या पत्नी को साथ ले जा सकेंगे।
जो मतपत्र पढ़ने के साथ ही मतदाता की इच्छा से अधिमान अंकित करने व मतपत्र को मोड़कर मतपेटी में डालने में मदद करेगा।
डीएम ने बताया कि इसके लिए मतदाता 48 घंटे पहले आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के साथ चिकित्सकीय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।