फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   BJP MLA gets relief from court, acquitted

Bahraich News: भाजपा विधायक को कोर्ट से मिली राहत, बरी

Sat, 24 Aug 2024 03:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sat, 24 Aug 2024 03:56 AM IST
विज्ञापन
BJP MLA gets relief from court, acquitted
बहराइच/महसी। महसी विधायक को 22 साल पुराने मुकदमे में शुक्रवार को एफटीसी द्वितीय की अदालत ने राहत देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक को मुकदमे में दो साल की सजा सुनाई थी। विधायक की अपील पर शुक्रवार को एफटीसी द्वितीय की अदालत ने लोवर कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। विधायक के बरी होने के बाद उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है।
विज्ञापन


महसी से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ वर्ष 2002 में तहसील महसी के तत्कालीन एसडीएम लालमणि मिश्रा ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने व धमकी देने आदि के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। विधायक का मुकदमा एमपी-एमएलए की अदालत में लंबित चल रहा था।
विज्ञापन


मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अनुपम दीक्षित ने जनवरी 2024 में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विधायक को दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने विधायक को 25 सौ रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद विधायक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी की अदालत में सजा के खिलाफ अपील प्रस्तुत की थी। जनपद न्यायाधीश की ओर से मुकदमे की सुनवाई न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अनिल कुमार बारह की अदालत में स्थानांतरित कर दी गई थी।


शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एफटीसी की अदालत ने विधायक सुरेश्वर सिंह के मुकदमे में सुनवाई पूरी करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दी गई दो वर्ष की सजा को निरस्त करते हुए विधायक को बाइज्जत बरी करने का आदेश सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed