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23 तक स्कूली वाहनों की फिटनेस न करवाई तो कार्रवाई
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बहराइच। जनपद में संचालित सभी विद्यालय संचालक 23 मई तक विद्यालय के वाहनों की फिटनेस करा लें। 23 मई तक सभी स्कूली वाहनों की फिटनेस न होने पर 24 मई को स्कूली वाहनों के पंजीयन निलंबन व निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित प्रबंधन के विरुद्ध भी मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। यह जानकारी एआरटीओ प्रशासन राजीव कुमार ने दी।
उन्होंने बताया कि लगभग एक माह पूर्व सभी विद्यालयों का निरीक्षण कर विद्यालयों की ओर से संचालित वाहनों का निरीक्षण किया गया था। इसमें काफी संख्या में ऐसे वाहन मिले थे जो अधोमानक थे अथवा जिनकी फिटनेस नहीं हुई थी। कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय तक ऐसे विद्यालय प्रबंधकों को चेतावनी देते हुए वाहनों की फिटनेस कराने के निर्देश दिए गये थे। साथ ही सभी वाहनों को मानक के अनुसार व्यवस्थित कराते हुए ही संचालित कराने की बात कही गई थी। इसके बाद भी अब तक कई विद्यालय संचालकों ने स्कूली वाहनों की फिटनेस नहीं कराई है। ऐसे विद्यालय प्रबंधकों को 23 मई तक वाहनों की फिटनेस न कराने पर 24 मई को वाहनों का पंजीयन निरस्तीकरण किया जाएगा। एआरटीओ ने बताया कि मानकों के विपरीत वाहन संचालित होते पाया गया तो मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधकों से 23 मई तक वाहनों की फिटनेस कराने की अपील की है।
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उन्होंने बताया कि लगभग एक माह पूर्व सभी विद्यालयों का निरीक्षण कर विद्यालयों की ओर से संचालित वाहनों का निरीक्षण किया गया था। इसमें काफी संख्या में ऐसे वाहन मिले थे जो अधोमानक थे अथवा जिनकी फिटनेस नहीं हुई थी। कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय तक ऐसे विद्यालय प्रबंधकों को चेतावनी देते हुए वाहनों की फिटनेस कराने के निर्देश दिए गये थे। साथ ही सभी वाहनों को मानक के अनुसार व्यवस्थित कराते हुए ही संचालित कराने की बात कही गई थी। इसके बाद भी अब तक कई विद्यालय संचालकों ने स्कूली वाहनों की फिटनेस नहीं कराई है। ऐसे विद्यालय प्रबंधकों को 23 मई तक वाहनों की फिटनेस न कराने पर 24 मई को वाहनों का पंजीयन निरस्तीकरण किया जाएगा। एआरटीओ ने बताया कि मानकों के विपरीत वाहन संचालित होते पाया गया तो मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधकों से 23 मई तक वाहनों की फिटनेस कराने की अपील की है।
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