{"_id":"6116b3388ebc3edfb3506e91","slug":"bahraich-bahraich-news-lko5912420117","type":"story","status":"publish","title_hn":"महिला को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
महिला को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बहराइच। थाना विशेश्वरगंज के कुरसाहा गांव निवासी महिला का जमीनी विवाद मेें घर का छप्पर जलाने के आरोप मेें अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने मामले मेें 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि थाना विशेश्वरगंज के कुरसाहा गांव निवासी सावित्री ने 24 अप्रैल 2014 को जमीनी विवाद मेें कुरसाहा गांव निवासी नंगू उर्फ दयाराम के घर के छप्पर में आग लगा दी थी। मामले मेें दयाराम की तहरीर पर सावित्री देवी के खिलाफ सुसंगत धाराओं मेें थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। एडीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि मामला अपर जिला सत्र चतुर्थ के न्यायालय पर लंबित चल रहा था। गुरुवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सुरजन सिंह ने मामले मेें सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर सावित्री को दोषी पाया। एडीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि न्यायाधीश चतुर्थ ने सावित्री को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सुनाते हुए 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। उन्होंने बताया कि अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि थाना विशेश्वरगंज के कुरसाहा गांव निवासी सावित्री ने 24 अप्रैल 2014 को जमीनी विवाद मेें कुरसाहा गांव निवासी नंगू उर्फ दयाराम के घर के छप्पर में आग लगा दी थी। मामले मेें दयाराम की तहरीर पर सावित्री देवी के खिलाफ सुसंगत धाराओं मेें थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। एडीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि मामला अपर जिला सत्र चतुर्थ के न्यायालय पर लंबित चल रहा था। गुरुवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सुरजन सिंह ने मामले मेें सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर सावित्री को दोषी पाया। एडीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि न्यायाधीश चतुर्थ ने सावित्री को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सुनाते हुए 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। उन्होंने बताया कि अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
विज्ञापन