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राज्य सूचना आयोग ने सीएमओ पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

Mon, 19 Jul 2021 11:22 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Jul 2021 11:22 PM IST
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बहराइच। घंटाघर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता ने मुख्य चिकित्साधिकारी से विभिन्न बिंदुओं पर सूचना मांगी थी, लेकिन सीएमओ द्वारा सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई न ही आयोग में सुनवाई के दौरान 23 दिसंबर को सीएमओ उपस्थित हुए। इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने सीएमओ पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। डीएम को वेतन से राशि काटने के निर्देश दिए गए हैं।
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कोतवाली नगर के मोहल्ला घंटाघर कमल पैलेस निवासी रोशनलाल ने मुख्य चिकित्साधिकारी से जन सूचना मांगी थी। आरटीआई कार्यकर्ता ने सीएमओ को पत्र भेजकर सेवानिवृत्त प्रभारी अधिकारी फार्मेसी रामपाल सिंह से कर्मचारी सेवा नियमावली 2018 के तहत कार्रवाई और अब तक हुई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराने की मांग की थी। सीएमओ ने कार्यालय में तैनात लिपिक विनोद वर्मा द्वारा अनुमोदन कराकर फाइल वरिष्ठ कोषाधिकारी देवीपाटन मंडल गोंडा को भेजने की बात कही थी। इसकी कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन सीएमओ ने सूचना नहीं दी। आयोग में सुनवाई के दौरान भी सीएमओ नहीं पहुंचे। प्रतिनिधि वरिष्ठ सहायक विनोद कुमार वर्मा सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए। बार-बार अपील के बाद भी सीएमओ राजेश मोहन श्रीवास्तव के उपस्थित न होने पर राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माने की राशि काटते हुए रिपोर्ट जिलाधिकारी को देने की बात कही है।
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