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Bahraich News: दुष्कर्म के प्रयास में अभियुक्त को तीन वर्ष कारावास

Tue, 15 Oct 2024 01:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Tue, 15 Oct 2024 01:22 AM IST
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Accused sentenced to three years imprisonment for attempting rape
विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ने सुनाई सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बहराइच। थाना विशेश्वरगंज के शिवपुर बैरागी गांव निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ने सोमवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को 12 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
थाना विशेश्वरगंज के एक गांव निवासी महिला मजदूरी करने के लिए बाहर गई थी। उसके आवास पर उसकी दस वर्षीय नाबालिग बेटी बर्तन साफ कर रही थी। इसी दौरान 10 अप्रैल 2015 को थाना क्षेत्र कतिहिनपुरवा शिवपुर बैरागी गांव निवासी रिंकू ने महिला के आवास पर पहुंचकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान बेटी के शोर मचाने के बाद आस-पास के लोग मौके पर पहुंच गए। जिससे रिंकू मौके से फरार हो गया। शाम को महिला के घर में आने के बाद पीड़ित बेटी ने घटना की जानकारी दी।
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महिला की तहरीर पर थाने की पुलिस ने रिंकू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी थी। सोमवार को मुकदमे में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त रिंकू को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 12 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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