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खाद्य सामग्री के 20 नमूने फेल, 6.30 लाख जुर्माना
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बहराइच। खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग ने बीते छह माह में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया था। विभाग की ओर से करीब 200 नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। सितंबर में विभाग को मिली जांच रिपोर्ट में 20 व्यापारियों के खाद्य सामग्री के नमूने फेल पाए गए। इस पर व्यापारियों पर विभाग की ओर से 6 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम एडीएम कोर्ट पर जमा करने के लिए व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया है।
मिलावटखोर खाद्य सामग्रियों में मिलावट कर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। इसे लेकर विभाग की ओर गत मार्च से मिलावटखोरों के खिलाफ चलाये गये अभियान के दौरान खाद्य सामग्री के करीब 200 नमूनों को भरकर प्रयोगशाला भेजा गया था। सितंबर में आई जांच रिपोर्ट में 20 नमूने फेल पाए गए। इस पर विभाग ने 20 व्यापारियों पर 6 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभिहित अधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि जांच रिपोर्ट के अनुसार 20 व्यापारियों की खाद्य सामग्री की रिपोर्ट मिथ्याछाप व अधोमानक पाई गई थी। सभी व्यापारियों पर 6 लाख 30 हजार का जुर्माना लगाकर एडीएम कोर्ट पर समयावधि में जुर्माने की रकम अदा करने के लिए नोटिस दिया गया है।
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इन व्यापारियों पर लगा है जुर्माना
थाना मोतीपुर के बलसिंहपुरवा गांव निवासी तौसीफ पर 10 हजार, मिहींपुरवा के राकेश कुमार वर्मा पर 25 हजार, शहर के गोंडा रोड स्थित पूर्वांचल फूड प्रोडक्ट के प्रोपराइटर अंकित केडिया पर एक लाख, शहर के मंसूरगंज निवासी राशिद अहमद पर 25 हजार, चित्तौरा के बहादुरपुर गांव निवासी बाबू पर 10 हजार, नगरौर गांव निवासी पंचराम पर पांच हजार, शहर के मोहल्ला नाजिरपुरा निवासी अब्दुल करीम पर 25 हजार, थाना हरदी के ग्रामचंदपईया निवासी रविप्रकाश चौहान पर 10 हजार, थाना मुर्तिहा के पृथ्वीपुरवा गांव के अशोक कुमार गुप्ता व विनोद कुमार गुप्ता पर 10 हजार, बंजारीमोड़ स्थित सरयून गर निवासी कलश त्रिपाठी पर 10 हजार, थाना फखरपुर के माधवपुर गांव निवासी आदर्श यादव पर 15 हजार, शहर क चिक्कीपुरा निवासी उमेश कुुमार पर 50 हजार, शहर के गुलाम अलीपुरा निवासी बच्चाराम साहू पर 10 हजार, कैसरगंज के देवलखा गांव स्थित हितेश किराना स्टोर के प्रोपराइटर राजकमल पर 10 हजार, शहर के नाजिरपुरा निवासी शमीम पर दो लाख, विकास खंड बलहा के बंजरिया गांव निवासी परमाल पर 20 हजार, रिसियामोड़ निवासी सतीश पर 25 हजार, थाना मुर्तिहा के पृथ्वीपुरवा गांव निवासी धनंजय पर 10 हजार, रिसिया के बलदानपुरवा गांव निवासी मूसे और शहर के पीपल तिराहा स्थित वैष्णो स्वीट्स शॉप के प्रोपराइटर पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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मिलावटखोर खाद्य सामग्रियों में मिलावट कर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। इसे लेकर विभाग की ओर गत मार्च से मिलावटखोरों के खिलाफ चलाये गये अभियान के दौरान खाद्य सामग्री के करीब 200 नमूनों को भरकर प्रयोगशाला भेजा गया था। सितंबर में आई जांच रिपोर्ट में 20 नमूने फेल पाए गए। इस पर विभाग ने 20 व्यापारियों पर 6 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अभिहित अधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि जांच रिपोर्ट के अनुसार 20 व्यापारियों की खाद्य सामग्री की रिपोर्ट मिथ्याछाप व अधोमानक पाई गई थी। सभी व्यापारियों पर 6 लाख 30 हजार का जुर्माना लगाकर एडीएम कोर्ट पर समयावधि में जुर्माने की रकम अदा करने के लिए नोटिस दिया गया है।
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इन व्यापारियों पर लगा है जुर्माना
थाना मोतीपुर के बलसिंहपुरवा गांव निवासी तौसीफ पर 10 हजार, मिहींपुरवा के राकेश कुमार वर्मा पर 25 हजार, शहर के गोंडा रोड स्थित पूर्वांचल फूड प्रोडक्ट के प्रोपराइटर अंकित केडिया पर एक लाख, शहर के मंसूरगंज निवासी राशिद अहमद पर 25 हजार, चित्तौरा के बहादुरपुर गांव निवासी बाबू पर 10 हजार, नगरौर गांव निवासी पंचराम पर पांच हजार, शहर के मोहल्ला नाजिरपुरा निवासी अब्दुल करीम पर 25 हजार, थाना हरदी के ग्रामचंदपईया निवासी रविप्रकाश चौहान पर 10 हजार, थाना मुर्तिहा के पृथ्वीपुरवा गांव के अशोक कुमार गुप्ता व विनोद कुमार गुप्ता पर 10 हजार, बंजारीमोड़ स्थित सरयून गर निवासी कलश त्रिपाठी पर 10 हजार, थाना फखरपुर के माधवपुर गांव निवासी आदर्श यादव पर 15 हजार, शहर क चिक्कीपुरा निवासी उमेश कुुमार पर 50 हजार, शहर के गुलाम अलीपुरा निवासी बच्चाराम साहू पर 10 हजार, कैसरगंज के देवलखा गांव स्थित हितेश किराना स्टोर के प्रोपराइटर राजकमल पर 10 हजार, शहर के नाजिरपुरा निवासी शमीम पर दो लाख, विकास खंड बलहा के बंजरिया गांव निवासी परमाल पर 20 हजार, रिसियामोड़ निवासी सतीश पर 25 हजार, थाना मुर्तिहा के पृथ्वीपुरवा गांव निवासी धनंजय पर 10 हजार, रिसिया के बलदानपुरवा गांव निवासी मूसे और शहर के पीपल तिराहा स्थित वैष्णो स्वीट्स शॉप के प्रोपराइटर पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।