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नशीले पदार्थ की तस्करी में 14 साल का सश्रम कारावास
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बहराइच। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने शनिवार को एनडीपीएस एक्ट के मामले में नेपाल राष्ट्र निवासी अभियुक्त को दोषी मानते हुए चौदह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। इसका भुगतान न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। आरोपी को एनसीबी लखनऊ की टीम ने मार्च 2017 में रूपईडीहा स्थित भारतीय सीमा में चरस की खेप के साथ गिरफ्तार किया था।
डीजीसी क्रिमिनल मुन्नूलाल मिश्र ने बताया कि एनसीबी लखनऊ के इंटलीजेंस आफिसर दीपक कौशिक ने गोपनीय सूचना के आधार पर एसएसपी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए भारत-नेपाल सीमा पर सघन अभियान चलाकर नेपाल राष्ट्र के ग्राम पुरैना थाना वाडा प्रहरी कार्यालय जिला बांके निवासी दिनेश यादव को चार किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद टीम ने अजय के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। डीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि शनिवार को मुकदमे में बहस के दौरान विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नितिन पांडेय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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डीजीसी क्रिमिनल मुन्नूलाल मिश्र ने बताया कि एनसीबी लखनऊ के इंटलीजेंस आफिसर दीपक कौशिक ने गोपनीय सूचना के आधार पर एसएसपी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए भारत-नेपाल सीमा पर सघन अभियान चलाकर नेपाल राष्ट्र के ग्राम पुरैना थाना वाडा प्रहरी कार्यालय जिला बांके निवासी दिनेश यादव को चार किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद टीम ने अजय के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। डीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि शनिवार को मुकदमे में बहस के दौरान विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नितिन पांडेय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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