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Bahraich News: गैर इरादतन हत्या के मामले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
Sat, 25 Jan 2025 01:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Sat, 25 Jan 2025 01:29 AM IST
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बहराइच। थाना बौडी ग्राम कोदही गांव निवासी अभियुक्त को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने शुक्रवार को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषसिद्ध किया है। कोर्ट ने मुकदमे में अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
थाना बौंडी के कोदही गांव निवासी रामशंकर विश्वकर्मा ने नौ जुलाई 2023 को थाने पर तहरीर देकर कहा था कि उसकी बहु को खैरा संपर्क मार्ग पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। इससे उसकी मौत हो गई है। थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर गैरइरादतन हत्या आदि धाराओं में मुदकमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।
शुक्रवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील प्रसाद की कोर्ट पर मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को दस हजार 500 के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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थाना बौंडी के कोदही गांव निवासी रामशंकर विश्वकर्मा ने नौ जुलाई 2023 को थाने पर तहरीर देकर कहा था कि उसकी बहु को खैरा संपर्क मार्ग पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। इससे उसकी मौत हो गई है। थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर गैरइरादतन हत्या आदि धाराओं में मुदकमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।
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शुक्रवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील प्रसाद की कोर्ट पर मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को दस हजार 500 के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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