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Bahraich News: दुष्कर्मी को 10 वर्ष की कैद

Fri, 20 Jun 2025 12:42 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Fri, 20 Jun 2025 12:42 AM IST
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10 years imprisonment for rapist
बहराइच। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को 10 वर्ष व सह अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 70 हजार व सह अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 माह और सह अभियुक्त एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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थाना बौंडी के एक गांव निवासी पिता ने थाने में तहरीर देकर थाना क्षेत्र के कंदौली गांव निवासी अनिल कुमार के खिलाफ अपनी 14 वर्षीय बेटी को फुसलाकर भगा ले जाने और इसी थाना व गांंव निवासी मोल्हे के खिलाफ बेटी को भगाने में अनिल को सहयोग करने का आरोप लगाते हुए एसओ से मुकदमा दर्ज कर बेटी के तलाश कराने की मांग की थी।
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थाने की पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर 28 जून 2016 को दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू करते हुए साक्ष्यों व पीड़िता के बयान के साथ आरोपपत्र कोर्ट में सौंपा था।
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बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि के कोर्ट ने मुकदमे में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त अनिल व सह अभियुक्त मोल्हे को घटना में दोषसिद्ध कर अनिल को दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में अधिकतम 10 वर्ष और मोल्हे को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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